मृतक आश्रित कोटे में नौकरी पाने वालों को बड़ी राहत : 31 मार्च तक दी जायेगी नौकरी
• मृतक आश्रित कोटे में नौकरी पाने वालों को बड़ी राहत
• अभियान चलाकर लोगों को 31
मार्च 2013 तक नौकरी देने के निर्देश
• 31 मार्च तक दी जायेगी नौकरी
• 31 मार्च तक दी जायेगी नौकरी
राज्य सरकार ने बेसिक शिक्षा विभाग में मृतक आश्रित कोटे पर नौकरी पाने के
लिए चक्कर लगाने वालों को बड़ी राहत दे दी है। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव
को निर्देश दिया गया है कि अभियान चलाकर मृतक आश्रित कोटे के लोगों को 31
मार्च 2013 तक नौकरी दे दी जाए। शिक्षा का अधिकार अधिनियम प्रभावी होने के
बाद नौकरी देने में यदि परेशानी आ रही है तो इस संबंध में शासन को शीघ्र ही
प्रस्ताव उपलब्ध कराया जाएगा। इस संबंध में प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा
सुनील कुमार ने सोमवार को शासनादेश जारी कर दिया है।
बेसिक शिक्षा विभाग का दायरा पूरे प्रदेश में फैला हुआ है। प्रत्येक जिले में सरकारी स्कूल होने के साथ बेसिक शिक्षा विभाग के कार्यालय भी है। बेसिक शिक्षा अधिकारियों द्वारा मृतक आश्रित कोटे पर लोगों को नौकरी देने में आनाकानी करने की वजह से न्यायालय में वादों की संख्या काफी बढ़ गई है। इसलिए शासन स्तर पर मृतक आश्रित कोटे पर अभियान चलाकर नौकरी देने का निर्णय किया गया है। इसके मुताबिक मृतक आश्रित कोटे पर नौकरी देने को लंबित आवेदनों का निस्तारण अभियान चलाकर किया जाएगा। मृतक आश्रित कोटे पर यदि बिना वजह के नौकरी नहीं दी जाती है, तो संबंधित नियुक्ति प्राधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव को निर्देश दिया गया कि 31 दिसंबर 2012 तक प्राप्त मृतक आश्रित के आवेदनों का निस्तारण 31 मार्च तक करते हुए इसकी सूचना 15 अप्रैल तक शासन को दी जाए। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रभावी होने के बाद 4 सितंबर 2000 के शासनादेश के आधार पर नौकरी देने में यदि कोई परेशानी आती है तो इस संबंध में शासन को सुझाव के साथ प्रस्ताव भेजा जाएगा। पर मृतक आश्रित कोटे पर नौकरी देने में हीलाहवाली नहीं चलेगी।
बेसिक शिक्षा विभाग का दायरा पूरे प्रदेश में फैला हुआ है। प्रत्येक जिले में सरकारी स्कूल होने के साथ बेसिक शिक्षा विभाग के कार्यालय भी है। बेसिक शिक्षा अधिकारियों द्वारा मृतक आश्रित कोटे पर लोगों को नौकरी देने में आनाकानी करने की वजह से न्यायालय में वादों की संख्या काफी बढ़ गई है। इसलिए शासन स्तर पर मृतक आश्रित कोटे पर अभियान चलाकर नौकरी देने का निर्णय किया गया है। इसके मुताबिक मृतक आश्रित कोटे पर नौकरी देने को लंबित आवेदनों का निस्तारण अभियान चलाकर किया जाएगा। मृतक आश्रित कोटे पर यदि बिना वजह के नौकरी नहीं दी जाती है, तो संबंधित नियुक्ति प्राधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव को निर्देश दिया गया कि 31 दिसंबर 2012 तक प्राप्त मृतक आश्रित के आवेदनों का निस्तारण 31 मार्च तक करते हुए इसकी सूचना 15 अप्रैल तक शासन को दी जाए। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रभावी होने के बाद 4 सितंबर 2000 के शासनादेश के आधार पर नौकरी देने में यदि कोई परेशानी आती है तो इस संबंध में शासन को सुझाव के साथ प्रस्ताव भेजा जाएगा। पर मृतक आश्रित कोटे पर नौकरी देने में हीलाहवाली नहीं चलेगी।
मृतक आश्रित कोटे में नौकरी पाने वालों को बड़ी राहत : 31 मार्च तक दी जायेगी नौकरी
Reviewed by प्रवीण त्रिवेदी
on
7:17 AM
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