जूनियर हाईस्कूलों में 40 साल वाले भी बन सकेंगे क्लर्क


लखनऊ । बेसिक शिक्षा परिषद के सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों में अब लिपिक वर्ग और समूह घ वर्ग के कर्मचारियों की भर्ती 40 वर्ष की आयु तक की जा सकेगी। अभी कर्मियों की भर्ती के लिए आयु सीमा 30 वर्ष ही है, जबकि कार्मिक विभाग ने अन्य विभागों में भर्ती की आयु सीमा 40 वर्ष कर रखी है। इसके आधार पर कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय किया गया है।

बेसिक शिक्षा परिषद के सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों में जरूरत के आधार पर लिपिक और चतुर्थ श्रेणी कर्मियों की भर्तियां की जाती हैं। बेसिक शिक्षा अधिकारियों ने अन्य विभागों की तरह जूनियर हाईस्कूलों में भर्ती की आयु सीमा 30 वर्ष से बढ़ाकर 40 वर्ष करने की मांग की थी। इसके आधार पर उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल (जूनियर हाईस्कूल) (लिपिक वर्ग कर्मचारियों और समूह घ के कर्मचारियों की भर्ती व सेवा शर्तें) नियमावली 1984 में संशोधन का प्रस्ताव किया था, जिसे मंजूर कर दिया गया है। (साभार-:-अमर उजाला)


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