परिषदीय शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के विकलांग तथा मानसिक विक्षिप्त संतानों को पारिवारिक पेन्शन देने के संबंध में शासनादेश
लखनऊ।
बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों से रिटायर होने वाले शिक्षकों के मानसिक विक्षिप्त और
नि:शक्त(विकलांग) बच्चे भी अब पारिवारिक पेंशन के हकदार होंगे। शासनादेश देखें :-
शासनादेश संख्या-1513/दस-97-2/81(टी0सी0) दिनांक-: 12/11/1997
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परिषदीय शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के विकलांग तथा मानसिक विक्षिप्त संतानों को पारिवारिक पेन्शन देने के संबंध में शासनादेश
Reviewed by Brijesh Shrivastava
on
8:00 AM
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