दिनांक 01.07.13 से 90 प्रतिशत महंगाई भत्ते के भुगतान के संबंध में शासनादेश
संख्या – वे.आ.-1-1050/दस-2013-42 (एम)/2008
प्रेषक ,
आनन्द मिश्र सचिव ,वित्त विभाग ,उत्तर प्रदेश शासन
सेवा में,
1. समस्त विभागाध्यक्ष एवम प्रमुख
कार्यालयाध्यक्ष,उत्तर
प्रदेश शासन
3. शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा)/शिक्षा
निदेशक ,उत्तर
प्रदेश इलाहाबाद /लखनऊ
4. निदेशक प्राविधिक शिक्षा कानपुर
वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग -1 लखनऊ 30 अक्टूबर 2013
विषय :- राज्य कर्मचारियों और सहायता
प्राप्त शिक्षण एवम प्राविधिक शिक्षण संस्थाओ, शहरी निकायों तथा
कार्य प्रभारित कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का दिनांक 01-07-2013 से बढी हुए दर पर
भुगतान |
पठित : निम्नलिखित :-
1. शासनादेश संख्या - वे.आ.-1-475/दस-2013-42 (एम)/08 दिनांक 29 मई 2013
2. भारत सरकार ,वित्त मंत्रालय व्यय
विभाग ,कार्यालय
ज्ञापन संख्या – 1-8-स्था-II(ख) दिनांक 25 सितम्बर 2013
महोदय,
1. उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का
निर्देश हुआ है कि शासनादेश संख्या
वे.आ.-1-475/दस-2013-42 (एम)/08 दिनांक 29 मई 2013 के क्रम में राज्यपाल महोदय
ने प्रदेश के समस्त पूर्णकालिक नियमित राज्य कर्मचारियों,सहायता प्राप्त
शिक्षण एवम प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं एवम शहरी निकायों तथा कार्य प्रभारित
कर्मचारियों तथा यू.जी.सी. वेतनमानों में कार्यरत पद धारकों को दिनांक
01 जुलाई
2013 से
निम्नानुसार संशोधित दर पर महंगाई भत्ते के भुगतान की स्वीकृति सहर्ष
प्रदान कर दी है :-
तिथि जब से देय है महंगाई
भत्ते की मासिक दर
01-07-2013 मूल वेतन का 90 प्रतिशत
2. इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत महंगाई
भत्ते के सम्बन्ध में शासनादेश
संख्या –वे..आ.-1-1599/दस-42 (एम)/97 दिनांक 23 नवम्बर 1998 के प्रस्तर -3 एवम् 5 में उल्लिखित
प्राविधान यथावत लागू होंगे |
3. इस शासनादेश द्वारा
स्वीकृत महंगाई भत्ते के आगणन हेतु ‘मूल
वेतन’ का
तात्पर्य दिनांक 1-1-2006 से
लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में कर्मचारियों को अनुमन्य वेतन बैंड
में ‘वेतन’ तथा अनुमन्य ‘ग्रेड वेतन’ के योग से होगा, किन्तु नियत वेतनमान
में अनुमन्य वेतन ही मूल वेतन माना जायेगा |
परन्तु उक्त के अतिरिक्त
अन्य प्रकार के वेतन जैसे विशेष वेतन,सीमान्त
विशेष वेतन/भत्ता, वैयक्तिक
वेतन, प्रतिनियुक्ति
भत्ता/वेतन तथा अन्य भत्ते आदि भले ही वे मूल वेतन के अंतर्गत वेतन
की परिभाषा में आते हों, को
मूल वेतन के साथ सम्मिलित
नही किया जायेगा | परन्तु
प्रक्टिस बंदी भत्ता को वेतन का अंश
माना जायेगा अर्थात प्रक्टिस बंदी भत्ता
को महंगाई भत्ता के आगणन हेतु
सम्मिलित किया जायेगा |
4. महंगाई भत्ते को एक तरह का विशिष्ट घटक
ही माना जायेगा तथा वित्तीय नियम -9(21)
के अंतर्गत वेतन नही माना जायेगा |
5. इन आदेशो द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ता
उन कर्मचारियों/शिक्षको को भी,
जो प्रभावी तिथि को सेवारत थे किन्तु इस
शासनादेश के जारी होने के पूर्व
जिनकी सेवाएँ चाहे जिन कारणों से यथा
अनुशासिक कारणों से या त्याग पत्र,
सेवा निवृत्त, मृत्यु या सेवा मुक्त
करने या स्वीकृत पदों की समाप्ति के
कारण समाप्त हो गयी हों ,सेवा समाप्ति, सेवा निवृत्त आदि की
तिथि तक अनुमन्य
होगा |
6. इन आदेशो द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ते
की देय धनराशि
को निकटतम एक रुपये में पूर्णांकित किया जायेगा अर्थात 50 पैसे और उससे
अधिक को उच्चतर रूपये में पूर्णांकित किया जायेगा और 50 पैसे से कम की धन
राशि को छोड़ दिया जायेगा |
7. इन आदेशो द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ते
की दिनांक 01 जुलाई
2013 से
दिनांक 30 सितम्बर
2013 तक
की देय अवशेष धनराशि
अधिकारी/कर्मचारी के भविष्य निधि खाते में अवशेष धनराशि पर देय आयकर
एवम् सरचार्ज की कटौती की सुविधा के अधीन जमा की जायेगी और इस प्रकार जमा
धनराशि को भविष्य निधि खाते में दिनांक 01
दिसम्बर 2013 से जमा माना जायेगा
और इस तिथि से उक्त धन राशि पर ब्याज भविष्य निधि पर लागू दर से देय होगा
| इस
प्रकार भविष्य निधि खाते में जमा की गयी अवशेष धन राशि दिनांक 30 नवम्बर 2014 तक सम्बन्धित
अधिकारी/कर्मचारी के खाते में जमा रहेगी और उन मामलो को छोडकर जिनमे
भविष्य निधि के नियमो के अंतर्गत अंतिम आहरण (FINAL WITHDRAWAL) देय
हो जाय, उक्त
तिथि से पूर्व नही निकाला जा सकता |
इन आदेशो द्वारा स्वीकृत
महंगाई भत्ते की बढी हुई धन राशि का भुगतान दिनांक 01 दिसम्बर 2013 से (माह दिसम्बर 2013 का भुगतान दिनांक 01 जनवरी 2014 को देय) नकद
किया जायेगा | ऐसी
अधिकारी/कर्मचारी जिनका भविष्य निधि खाता न हो, उनका देय अवशेष नेशनल
सेविंग सर्टिफिकेट की रूप में दिया जायेगा,
परन्तु धन राशि के जिस अंश का
सर्टिफिकेट उपलब्ध न हो वह उसे नकद दी जायेगी |
8. नयी पेंशन योजना से आच्छादित
कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ते के एरियर की राशि दस प्रतिशत
के बराबर राशि कर्मचारियों के टियर -1
पेंशन खाते में जमा
की जायेगी तथा राज्य सरकार/ नियोक्ता द्वारा समतुल्य अंशदान टियर-1 पेंशन खाते में जमा
किया जायेगा | एरियर
की शेष 90 प्रतिशत
राशि सम्बन्धित कर्मचारियों
को नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के रूप में दी जायेगी |
9. महंगाई भत्ते की सामान्य भविष्य निधि
लेखा में जमा की जाने वाली अवशेष
धन राशि से सम्बन्धित बिल/शेड्यूल/चालान
पर शासनादेश संख्या– सा-4-12/दस-97-500(1)/97, दिनांक 7-10-1997 में निहित आदेशानुसार
निर्धारित मोहर
लगाई जानी चाहिए |
10. जिन अधिकारियो/कर्मचारियों की सेवाएँ इस
शासनादेश के जारी होने की तिथि से पूर्व समाप्त हो गयी हों अथवा जो अधिकारी/कर्मचारी
अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर दिनांक 01
जुलाई 2013 से शासनादेश
निर्गत होने की तिथि तक सेवा निवृत्त हो गए हों अथवा 06 माह के अन्दर
सेवा निवृत्त होने वाले हों,
उनको देय महंगाई भत्ते के बकाये की सम्पूर्ण
धन राशि का भुगतान नकद किया जाएगा |
भवदीय
(आनन्द मिश्र) प्रमुख सचिव
प्रेषक ,
आनन्द मिश्र सचिव ,वित्त विभाग ,उत्तर प्रदेश शासन
सेवा में,
1. समस्त विभागाध्यक्ष एवम प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,उत्तर प्रदेश शासन
3. शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा)/शिक्षा निदेशक ,उत्तर प्रदेश इलाहाबाद /लखनऊ
4. निदेशक प्राविधिक शिक्षा कानपुर
वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग -1 लखनऊ 30 अक्टूबर 2013
विषय :- राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवम प्राविधिक शिक्षण संस्थाओ, शहरी निकायों तथा कार्य प्रभारित कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का दिनांक 01-07-2013 से बढी हुए दर पर भुगतान |
पठित : निम्नलिखित :-
1. शासनादेश संख्या - वे.आ.-1-475/दस-2013-42 (एम)/08 दिनांक 29 मई 2013
2. भारत सरकार ,वित्त मंत्रालय व्यय विभाग ,कार्यालय ज्ञापन संख्या – 1-8-स्था-II(ख) दिनांक 25 सितम्बर 2013
महोदय,
1. उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि शासनादेश संख्या वे.आ.-1-475/दस-2013-42 (एम)/08 दिनांक 29 मई 2013 के क्रम में राज्यपाल महोदय ने प्रदेश के समस्त पूर्णकालिक नियमित राज्य कर्मचारियों,सहायता प्राप्त शिक्षण एवम प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं एवम शहरी निकायों तथा कार्य प्रभारित कर्मचारियों तथा यू.जी.सी. वेतनमानों में कार्यरत पद धारकों को दिनांक 01 जुलाई 2013 से निम्नानुसार संशोधित दर पर महंगाई भत्ते के भुगतान की स्वीकृति सहर्ष प्रदान कर दी है :-
तिथि जब से देय है महंगाई भत्ते की मासिक दर
01-07-2013 मूल वेतन का 90 प्रतिशत
2. इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ते के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या –वे..आ.-1-1599/दस-42 (एम)/97 दिनांक 23 नवम्बर 1998 के प्रस्तर -3 एवम् 5 में उल्लिखित प्राविधान यथावत लागू होंगे |
3. इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ते के आगणन हेतु ‘मूल वेतन’ का तात्पर्य दिनांक 1-1-2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में कर्मचारियों को अनुमन्य वेतन बैंड में ‘वेतन’ तथा अनुमन्य ‘ग्रेड वेतन’ के योग से होगा, किन्तु नियत वेतनमान में अनुमन्य वेतन ही मूल वेतन माना जायेगा | परन्तु उक्त के अतिरिक्त अन्य प्रकार के वेतन जैसे विशेष वेतन,सीमान्त विशेष वेतन/भत्ता, वैयक्तिक वेतन, प्रतिनियुक्ति भत्ता/वेतन तथा अन्य भत्ते आदि भले ही वे मूल वेतन के अंतर्गत वेतन की परिभाषा में आते हों, को मूल वेतन के साथ सम्मिलित नही किया जायेगा | परन्तु प्रक्टिस बंदी भत्ता को वेतन का अंश माना जायेगा अर्थात प्रक्टिस बंदी भत्ता को महंगाई भत्ता के आगणन हेतु सम्मिलित किया जायेगा |
4. महंगाई भत्ते को एक तरह का विशिष्ट घटक ही माना जायेगा तथा वित्तीय नियम -9(21) के अंतर्गत वेतन नही माना जायेगा |
5. इन आदेशो द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ता उन कर्मचारियों/शिक्षको को भी, जो प्रभावी तिथि को सेवारत थे किन्तु इस शासनादेश के जारी होने के पूर्व जिनकी सेवाएँ चाहे जिन कारणों से यथा अनुशासिक कारणों से या त्याग पत्र, सेवा निवृत्त, मृत्यु या सेवा मुक्त करने या स्वीकृत पदों की समाप्ति के कारण समाप्त हो गयी हों ,सेवा समाप्ति, सेवा निवृत्त आदि की तिथि तक अनुमन्य होगा |
6. इन आदेशो द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ते की देय धनराशि को निकटतम एक रुपये में पूर्णांकित किया जायेगा अर्थात 50 पैसे और उससे अधिक को उच्चतर रूपये में पूर्णांकित किया जायेगा और 50 पैसे से कम की धन राशि को छोड़ दिया जायेगा |
7. इन आदेशो द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ते की दिनांक 01 जुलाई 2013 से दिनांक 30 सितम्बर 2013 तक की देय अवशेष धनराशि अधिकारी/कर्मचारी के भविष्य निधि खाते में अवशेष धनराशि पर देय आयकर एवम् सरचार्ज की कटौती की सुविधा के अधीन जमा की जायेगी और इस प्रकार जमा धनराशि को भविष्य निधि खाते में दिनांक 01 दिसम्बर 2013 से जमा माना जायेगा और इस तिथि से उक्त धन राशि पर ब्याज भविष्य निधि पर लागू दर से देय होगा | इस प्रकार भविष्य निधि खाते में जमा की गयी अवशेष धन राशि दिनांक 30 नवम्बर 2014 तक सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी के खाते में जमा रहेगी और उन मामलो को छोडकर जिनमे भविष्य निधि के नियमो के अंतर्गत अंतिम आहरण (FINAL WITHDRAWAL) देय हो जाय, उक्त तिथि से पूर्व नही निकाला जा सकता | इन आदेशो द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ते की बढी हुई धन राशि का भुगतान दिनांक 01 दिसम्बर 2013 से (माह दिसम्बर 2013 का भुगतान दिनांक 01 जनवरी 2014 को देय) नकद किया जायेगा | ऐसी अधिकारी/कर्मचारी जिनका भविष्य निधि खाता न हो, उनका देय अवशेष नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट की रूप में दिया जायेगा, परन्तु धन राशि के जिस अंश का सर्टिफिकेट उपलब्ध न हो वह उसे नकद दी जायेगी |
8. नयी पेंशन योजना से आच्छादित कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ते के एरियर की राशि दस प्रतिशत के बराबर राशि कर्मचारियों के टियर -1 पेंशन खाते में जमा की जायेगी तथा राज्य सरकार/ नियोक्ता द्वारा समतुल्य अंशदान टियर-1 पेंशन खाते में जमा किया जायेगा | एरियर की शेष 90 प्रतिशत राशि सम्बन्धित कर्मचारियों को नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के रूप में दी जायेगी |
9. महंगाई भत्ते की सामान्य भविष्य निधि लेखा में जमा की जाने वाली अवशेष धन राशि से सम्बन्धित बिल/शेड्यूल/चालान पर शासनादेश संख्या– सा-4-12/दस-97-500(1)/97, दिनांक 7-10-1997 में निहित आदेशानुसार निर्धारित मोहर लगाई जानी चाहिए |
10. जिन अधिकारियो/कर्मचारियों की सेवाएँ इस शासनादेश के जारी होने की तिथि से पूर्व समाप्त हो गयी हों अथवा जो अधिकारी/कर्मचारी अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर दिनांक 01 जुलाई 2013 से शासनादेश निर्गत होने की तिथि तक सेवा निवृत्त हो गए हों अथवा 06 माह के अन्दर सेवा निवृत्त होने वाले हों, उनको देय महंगाई भत्ते के बकाये की सम्पूर्ण धन राशि का भुगतान नकद किया जाएगा |
भवदीय
(आनन्द मिश्र) प्रमुख सचिव
दिनांक 01.07.13 से 90 प्रतिशत महंगाई भत्ते के भुगतान के संबंध में शासनादेश
Reviewed by Brijesh Shrivastava
on
7:13 AM
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