खुले मैदान के समारोह में न ले जाएं छोटे बच्चे, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को 22 दिसंबर 16 को जारी शासनादेश का कड़ाई से पालन करने का दिया निर्देश

इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को 22 दिसंबर 16 को जारी शासनादेश का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया है। इसमें कहा गया है कि सार्वजनिक व खुले मैदान में आयोजित होने वाले किसी समारोह या आयोजन में 16 साल तक की उम्र वाले बच्चों को न ले जाया जाए।


यह आदेश न्यायमूर्ति अरुण टंडन तथा न्यायमूर्ति संगीता चंद्रा की खंडपीठ ने कानपुर के स्क्वार्डन लीडर एचएस कुलश्रेष्ठ की जनहित याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है। राज्य सरकार की अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता सुभाष राठी ने कोर्ट को शासनादेश की जानकारी दी। कोर्ट के आदेश पर यह शासनादेश जारी किया गया।


मालूम हो कि 2005 में कानपुर में एक समारोह में बच्चे बीमार हो गये थे। हालांकि उनका तुरंत इलाज कराया गया किंतु धूप व गर्मी से बेहाल बच्चों की तकलीफों को देखते हुए याचिका में स्कूली बच्चों को खुले मैदान के समारोहों में ले जाने पर रोक लगाई गयी थी। कोर्ट ने आदेश का पालन न करने वाले अधिकारियों को चेतावनी दी है कि उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही होगी।


खुले मैदान के समारोह में न ले जाएं छोटे बच्चे, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को 22 दिसंबर 16 को जारी शासनादेश का कड़ाई से पालन करने का दिया निर्देश Reviewed by प्रवीण त्रिवेदी on 7:48 AM Rating: 5

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