शिक्षा विभाग के शिक्षकों और कर्मचारियों को मिलेगी राहत, सीधे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की जरूरत नहीं, राज्य शिक्षा सेवा अधिकरण के गठन को मिली मंजूरी
शिक्षा विभाग के शिक्षकों और कर्मचारियों को शिकायतों और फरियाद के लिए सीधे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इनके मुकदमों की सुनवाई अब राज्य शिक्षा सेवा अधिकरण करेगा। अधिकरण के गठन को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।
शिक्षा विभाग के सबसे ज्यादा मुकदमे कोर्ट में जाते हैं। कोर्ट पर बोझ कम करने और शिक्षकों व कर्मचारियों को राहत देने के लिए राज्य शिक्षा सेवा अधिकरण के गठन की कवायद लंबे समय से चल रही है। मंडल स्तर पर रिटायर्ड जिला जज की अध्यक्षता में अधिकरण का गठन किया जाएगा। वहीं राज्य स्तर पर हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में अधिकरण गठित किया जाएगा।
शिक्षा विभाग के शिक्षकों और कर्मचारियों को मिलेगी राहत, सीधे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की जरूरत नहीं, राज्य शिक्षा सेवा अधिकरण के गठन को मिली मंजूरी
Reviewed by प्रवीण त्रिवेदी
on
9:53 AM
Rating:
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgOOzZ61zJVTsv1pjSwR0J1ZwHmNvlxSGLt5YcgsooJNO4cAsT0ubTg8Wa_F2gMOxCuVDFC62R33bzZgzYuw9R2Clz23mbA11Md1pwms3Vc8eJO1nGHu98YquqBT-SdOkvb2RwLrDsy9k91/s72-c/_20161223_092259.jpg)
No comments:
Post a Comment