अनुकंपा कोटे में नौकरी के लिए विभाग में प्रत्यावेदन पर सुनवाई नही, प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा कोर्ट में तलब,
हाईकोर्ट ने अवमानना के एक मामले में प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा को तलब किया है। यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज नकवी ने आंचल सक्सेना की अवमानना याचिका पर अधिवक्ता आशुतोष त्रिपाठी को सुनकर दिया है।मामले के तथ्यों के अनुसार याची ने पति की मत्यु के बाद अनुकंपा कोटे में नौकरी के लिए विभाग में प्रत्यावेदन दिया था। सुनवाई न होने पर याचिका दाखिल की तो कोर्ट ने दो माह में उसके प्रत्यावेदन पर निर्णय लेने का निर्देश दिया। अवमानना याचिका में आरोप है कि कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं किया गया। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव ने कोर्ट को बताया कि मामला सचिवालय स्तर पर लटका है और प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा को कोर्ट के आदेश की जानकारी दी गई है।
अनुकंपा कोटे में नौकरी के लिए विभाग में प्रत्यावेदन पर सुनवाई नही, प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा कोर्ट में तलब,
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