बेसिक शिक्षा और कृषि उत्पादन आयुक्त के कार्यालयों में सिटीजन चार्टर लागू, अब सेवानिवृत्ति के दिन ही पेंशन और ग्रेच्युटी का होगा भुगतान


बेसिक शिक्षा और कृषि उत्पादन आयुक्त के कार्यालयों में सिटीजन चार्टर लागू, अब सेवानिवृत्ति के दिन ही पेंशन और ग्रेच्युटी का होगा भुगतान

●बेसिक शिक्षा व कृषि उत्पादन आयुक्त शाखा से जुड़े समस्त विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के बकाया भुगतान और छुट्टियों की मंजूरी के लिए समय सीमा तय कर दी गई है। अपर मुख्य सचिव एवं कृषि उत्पादन आयुक्त डा. प्रभात कुमार ने इस आशय के आदेश जारी करते हुए कहा है कि अब तय समय सीमा से इन देयों का भुगतान न करने वाले जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।.


●उन्होंने बताया कि कर्मचारियों के अर्जित, मातृत्व एवं पितृत्व अवकाश की मंजूरी 3 से 7 दिनों में अनिवार्य रूप से कर दी जाए। वेतन वृद्धि एवं डी.पी.सी. का लाभ तय समय पर दे दिया जाए। एसीपी की मंजूरी हर साल जुलाई एवं जनवरी में अनिवार्य रूप से कर दी जाए।.


●कृषि उत्पादन आयुक्त ने बताया कि बकाया भुगतान कार्यालय आदेश जारी होने के 7 दिनों के अन्दर कर दिए जाय। पीपीएफ से स्थाई अथवा अस्थाई निष्कासन की स्वीकृति अधिकतम 7 दिनों में हो जानी चाहिए। सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन, ग्रेच्यूटी, अवकाश, नगदीकरण आदि की स्वीकृति एवं भुगतान सेवानिवृत्ति की तारीख से अधिकतम 15 दिन एवं टीए बिल का भुगतान बजट की उपलब्धता पर अधिकतम 7 दिनों में कर दिया जाए। .बेसिक शिक्षा और एपीसी शाखा से जुड़े विभागों में समय सीमा तय की.छुट्टियों की स्वीकृति 3 से 7 दिन के अन्दर.

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