शिक्षक भर्ती में दूसरे जिले के आवेदकों को राहत, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 12,460 भर्ती में अपने जिले की बजाए दूसरे जिले से आवेदन करने वालों का हित सुरक्षित रखने का दिया निर्देश
शिक्षक भर्ती में दूसरे जिले के आवेदकों को राहत, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 12,460 भर्ती में अपने जिले की बजाए दूसरे जिले से आवेदन करने वालों का हित सुरक्षित रखने का दिया निर्देश
इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्राथमिक विद्यालयों में 12,460 सहायक अध्यापकों की भर्ती में अपने जिले की बजाए किसी दूसरे जिले से आवेदन करने वालों का हित सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति एसपी केशरवानी ने अविनाश कुमार, सनी कपूर आदि की याचिकाओं पर दिया है। अगली सुनवाई 13 अगस्त को होगी।
याचिकाओं में कहा गया है कि अपने जिले की बजाए किसी दूसरे जिले से आवेदन करने वाले याचियों को पहले चरण की काउंसिलिंग में चुने जाने के बावजूद नियुक्ति पत्र नहीं दिया जा रहा है। मामले के तथ्यों के अनुसार दिसंबर 2016 में विज्ञापित 12,460 सहायक अध्यापक भर्ती की गाइडलाइन जनवरी 2017 में जारी हुई। गाइडलाइन के अनुसार जिस जिले से बीटीसी कोर्स किया हो, उसी जिले से आवेदन करना था। उस जिले में कोई विज्ञापित पद न होने की स्थिति में दूसरे जिले से आवेदन की छूट दी गई थी।
याचियों ने मेरठ जिले से बीटीसी कोर्स किया। उस जिले में पद विज्ञापित न होने के चलते रामपुर से आवेदन किया। वहां पहली काउंसिलिंग में चुन लिए गए। इसी दौरान गैर जिले के अभ्यर्थियों के चयन को लेकर हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में याचिका हुई तो कोर्ट से गैर जिले के अभ्यर्थियों के चयन पर रोक लग गई।
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