एरियर पर लगी शासन की रोक से शिक्षकों और कर्मियों को लगा झटका

एरियर पर लगी शासन की रोक से शिक्षकों और कर्मियों को लगा झटका


शासन ने कोविड 19 के कारण राजस्व में आई कमी का हवाला देते हुए सभी प्रकार के एरियर भुगतान पर 30 सितंबर तक रोक लगा दी है। इसके अलावा वृहद निर्माण कार्य एवं भूमि खरीद के लिए प्रावधान राशि पर 31 जुलाई तक वित्त विभाग की सहमति से ही जारी की जा सकेगी। शासन ने कोविड 19 के कारण प्रदेश में जारी लॉकडाउन के दृष्टिगत कम हुए राजस्व के चलते किसी भी प्रकारके एरियर पर आगामी 30 सितंबर तक रोक लगा दी है। 


शासन के इस निर्णय से प्रदेश के उन हजारों शिक्षकों को झटका लगा है जो कई महीनों से अपने वेतन बकाए के भुगतान की राह देख रहे थे। |विभाग ने कुछ माह पूर्व कई चरणों में बकाए वेतन का भुगतान किया था लेकिन लाभान्वित होने वाले शिक्षकों की संख्या बेहद कम थी। शिक्षकों को उम्मीद थी कि जल्द ही उनके बकाए वेतन का भुगतान हो सकेगा। 



लेकिन शासन के निर्णय के चलते 30 सितंबर तक बकाए वेतन का भुगतान संभव नहीं हो सकेगा। शिक्षकों के अलावा अन्य विभागों में कार्यरत कर्मियों एवं अफसरों को भी अब अपने एरियर के लिए 30 सितंबर तक इंतजार करना होगा।  
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