बेसिक शिक्षा विभाग को भी उप्र जनहित गारंटी अधिनियम, 2011 के तहत शामिल करने का निर्णय
बेसिक शिक्षा विभाग को भी उप्र जनहित गारंटी अधिनियम, 2011 के तहत शामिल करने का निर्णय
जनहित गारंटी अधिनियम में दोनों विभागों की सेवाएं शामिल होने से व्यवस्था में पारदर्शिता और समयबद्धता बढ़ेगी। तय समयसीमा में यह सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न स्तरों पर विभागीय कार्मिकों की जिम्मेदारी भी तय हो सकेगी।
बेसिक शिक्षा विभाग को भी उप्र जनहित गारंटी अधिनियम, 2011 के तहत शामिल करने का निर्णय
Reviewed by प्राइमरी का मास्टर 2
on
8:06 AM
Rating:
No comments:
Post a Comment