30 अप्रैल 2026 की छात्र संख्या को सत्यापित करते हुए सरप्लस शिक्षक निर्धारण एवं समायोजन सम्बन्धी आदेश जारी

प्रदेश के 2830 एकल विद्यालयों को मिलेंगे और शिक्षक, हर विद्यालय में दो-दो शिक्षकों की तैनाती करने के निर्देश

अपर मुख्य सचिव ने सभी डीएम को दिया निर्देश

लखनऊ। प्रदेश में शिक्षकों की कमी से जूझ रहे 2830 से अधिक परिषदीय विद्यालयों को जल्द राहत मिलेगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रदेश के हर परिषदीय विद्यालय में कम से कम दो शिक्षकों की तैनाती की जाएगी। बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से इसके लिए आवश्यक प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसमें सरप्लस शिक्षकों को कम शिक्षक वाले विद्यालयों में भेजा जाएगा।

बेसिक शिक्षा विभाग के निर्देश पर जिलों में डीएम पहले 30 अप्रैल 2026 की छात्र संख्या का भौतिक सत्यापन करेंगे। यह काम इंचार्ज सहायक अध्यापक, प्रधानाध्यापक व खंड शिक्षा अधिकारी करेंगे। इसमें विद्यालय में उपलब्ध छात्रों के अनुसार शिक्षकों की कमी व अधिकता जारी की जाएगी। इसके तहत प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालय का अलग-अलग डाटा तैयार होगा।

बेसिक व माध्यमिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा की ओर से सभी डीएम को इसके लिए विस्तृत निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा है कि इस सत्यापित डाटा को जिले में एनआईसी की वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। इसके बाद शिक्षक छात्र अनुपात के अनुसार सरप्लस शिक्षकों को जरूरत वाले विद्यालयों में तैनाती की जाएगी। जिन शिक्षकों का तबादला प्रस्तावित है, वे 13 मई तक अपनी आपत्ति दर्ज करा सकेंगे।

उन्होंने कहा है कि जिला समिति इन आपत्तियों का निस्तारण करते हुए सरप्लस शिक्षकों को दूसरे विद्यालय में तैनात करेंगे। ताकि हर विद्यालय में कम से कम दो शिक्षक तैनात किए जा सकें। इसमें महिला शिक्षिका को पहले तो उसी विकास खंड में, अन्यथा पास के विकास खंड में तैनाती देंगे।

हालांकि अभी उन विद्यालयों में शिक्षकों को फिर से तैनात नहीं किया जाएगा, जहां 30 अप्रैल तक दो शिक्षक तैनात हैं। यह प्रक्रिया पूरी कर 20 मई तक करके विभाग को इसकी जानकारी देनी है। विभाग के अनुसार लगभग 2830 से अधिक विद्यालय ऐसे हैं जो एकल हैं। ऐसे में हाईकोर्ट के निर्देश पर इन विद्यालयों में भी शिक्षक तैनात होंगे और यहां के बच्चों की पढ़ाई सामान्य हो सकेगी।




यूपी के परिषदीय स्कूलों में सरप्लस शिक्षकों को लेकर हाईकोर्ट के आदेश पर नया समायोजन आदेश जारी, न्यूनतम दो शिक्षक अनिवार्य रूप से होंगे तैनात 

उत्तर प्रदेश के परिषदीय स्कूलों में अब न्यूनतम दो शिक्षक अनिवार्य रूप से तैनात किए जाएंगे लेकिन जहां सरप्लस शिक्षक होंगे, उन अतिरिक्त शिक्षकों का या तो समायोजन किया जाएगा या दूसरे स्कूलों में स्थानांतरित किया जाएगा। इस संबंध में हाईकोर्ट के निर्णय के आधार पर शासन ने आदेश जारी कर दिया है।

बेसिक और माध्यमिक शिक्षा के अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा की ओर से सोमवार को प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों के नाम भेजे गए आदेश में कहा गया है कि हाईकोर्ट द्वारा बीते 22 अप्रैल को पारित आदेश का अनुपालन तत्काल किया जाना है। इसके तहत जनपदीय समिति द्वारा किसी भी सरप्लस अध्यापक को किसी दूसरे विद्यालय में फिर से तैनात करने की कार्यवाही की जा सकेगी ताकि हर विद्यालय में कम से कम दो अध्यापकों को तैनात किए जा सकें।

इन नियमों के आलोक में यदि किसी महिला अध्यापिका को पुनः तैनात किए जाने की कार्यवाही की जानी है तो जिला स्तरीय समिति द्वारा यह ध्यान रखा जाएगा कि सर्वप्रथम उस महिला अध्यापिका को उसी विकास खण्ड में, यदि सम्भव नहीं है तो अध्यापिका की उसके निकटतम विकास खण्ड में जो कि सड़क से अच्छी तरह से जुड़ा हो, में तैनात किये जाने की कार्यवाही की जाएगी।

इसके अलावा अभी उन विद्यालयों में शिक्षकों को पुनः तैनात नहीं किया जाएगा, जहां 30 अप्रैल 2026 तक दो शिक्षक तैनात हैं। यह भी कहा गया है कि संबंधित शिक्षक जिनका स्थानान्तरण प्रस्तावित है, द्वारा आगामी 13 मई तक ऑफलाइन माध्यम से जनपदीय समिति के समक्ष आपत्ति दर्ज करायी जा सकती है। यदि किसी कारणवश ऑफीसियल वेबसाइट पर प्रदर्शन की तारीख आगामी 6 मई के बाद की है, तो उसके बाद 7 दिन तक ऑफलाइन माध्यम से जिला स्तरीय समिति के समक्ष आपत्ति दर्ज कराई जा सकेगी।



30 अप्रैल 2026 की छात्र संख्या को सत्यापित करते हुए सरप्लस शिक्षक निर्धारण एवं समायोजन सम्बन्धी आदेश जारी






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30 अप्रैल 2026 की छात्र संख्या को सत्यापित करते हुए सरप्लस शिक्षक निर्धारण एवं समायोजन सम्बन्धी आदेश जारी Reviewed by sankalp gupta on 5:24 AM Rating: 5

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