बेसिक शिक्षा विभाग को भी उप्र जनहित गारंटी अधिनियम, 2011 के तहत शामिल करने का निर्णय

बेसिक शिक्षा विभाग को भी उप्र जनहित गारंटी अधिनियम, 2011 के तहत शामिल करने का निर्णय


लखनऊ : मुख्यमंत्री ने बेसिक शिक्षा विभाग और राजनीतिक पेंशन विभाग की विभिन्न सेवाओं को उप्र जनहित गारंटी अधिनियम, 2011 के तहत अधिसूचित करने का निर्णय लिया है। 


जनहित गारंटी अधिनियम में दोनों विभागों की सेवाएं शामिल होने से व्यवस्था में पारदर्शिता और समयबद्धता बढ़ेगी। तय समयसीमा में यह सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न स्तरों पर विभागीय कार्मिकों की जिम्मेदारी भी तय हो सकेगी। 
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