वित्तीय वर्ष 2021-22 में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12 (1) (ग) के अंतर्गत गैर सहायतित मान्यता प्राप्त विद्यालयों में अलाभित समूह एवं दुर्बल वर्ग के बच्चों की फीस प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में बजट का आवंटन।

वित्तीय वर्ष 2021-22 में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12 (1) (ग) के अंतर्गत गैर सहायतित मान्यता प्राप्त विद्यालयों में अलाभित समूह एवं दुर्बल वर्ग के बच्चों की फीस प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में बजट का आवंटन।


वित्तीय वर्ष 2021-22 में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12 (1) (ग) के अंतर्गत गैर सहायतित मान्यता प्राप्त विद्यालयों में अलाभित समूह एवं दुर्बल वर्ग के बच्चों की फीस प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में बजट का आवंटन। Reviewed by प्राइमरी का मास्टर 2 on 7:16 AM Rating: 5

No comments:

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.