सार्वजनिक स्थानों पर विद्यालय समय में किसी भी छात्र / छात्राओं को विद्यालय यूनिफॉर्म में प्रवेश प्रतिबंधित किए जाने हेतु बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने जिलाधिकारियों को लिखा पत्र।

सार्वजनिक स्थानों पर विद्यालय समय में किसी भी छात्र / छात्राओं को विद्यालय यूनिफॉर्म में प्रवेश प्रतिबंधित किए जाने हेतु बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने जिलाधिकारियों को लिखा पत्र।

स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर घूमने-फिरने पर रोक लगेगी, पार्क, मॉल या रेस्टोरेंट में स्कूल यूनिफॉर्म में नहीं जा सकेंगे 

स्कूल के समय में बच्चों के साथ अप्रिय घटनाएं रोकने के लिए उठाया गया कदम

स्कूल यूनिफॉर्म में बच्चों के मॉल-पार्क और रेस्त्रां में प्रवेश पर लगेगी रोक


राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि विद्यालय के समय में सार्वजनिक स्थानों पर स्कूल यूनिफॉर्म में बच्चों के प्रवेश पर रोक लगाई जाए। आयोग की सदस्य डॉ. शुचिता चतुर्वेदी ने जारी आदेश में कहा कि यह संज्ञान में आया है कि विद्यार्थी स्कूल न जाकर पार्क, मॉल, रेस्त्रां आदि में समय व्यतीत कर रहे हैं।


इन परिस्थितियों में किसी अप्रिय घटना की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। लिहाजा उनकी सुरक्षा के लिए सभी जिलाधिकारी आयोग के निर्देश का पालन करें और कार्रवाई की जानकारी एक सप्ताह के भीतर दें। वहीं, अनएडेड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल अग्रवाल ने कहा कि इस पहल से अभिभावक भी निश्चिंत रहेंगे कि विद्यालय के समय में उनके बच्चे कहीं घूम तो नहीं रहे, जिससे कि उनको किसी परेशानी का सामना करना पड़े।


लखनऊ :  स्कूल के समय में यूनिफार्म पहने हुए विद्यार्थियों को पार्क, मॉल या रेस्टोरेंट में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। यह निर्देश राज्य बाल संरक्षण आयोग की सदस्य डा. शुचिता चतुर्वेदी ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिख कर दिया है। उन्होंने एक हफ्ते के भीतर कार्रवाई करते हुए रिपोर्ट भी मांगी है।


उन्होंने सभी डीएम को निर्देशित किया है। आयोग के संज्ञान में आया है कि स्कूल के समय में कुछ विद्यार्थी स्कूल न जाकर इधर-उधर घूमने चले जाते हैं। वे यूनिफार्म में पार्क, मॉल, रेस्टोरेंट या अन्य सार्वजनिक स्थानों पर देखे जाते हैं। ऐसी परिस्थितियों में अप्रिय घटना होने की संभावना बनी रहती है। लिहाजा स्कूल के समय में जिले के सभी सार्वजनिक स्थानों पर छात्र-छात्राओं का यूनिफार्म में प्रवेश प्रतिबंधित किया जाए।


डा. शुचिता चतुर्वेदी ने बताया कि इस आशय की सूचना सभी मॉल, पार्क, सिनेमाघरों, रेस्टोरेंट या अन्य सार्वजनिक स्थानों के प्रवेश द्वार पर चिपकाई जाएगी। सुरक्षाकर्मी या प्रवेश पर तैनात कर्मचारी यूनिफार्म पहने हुए विद्यार्थियों को प्रवेश करने से रोकेंगे। इससे बच्चे स्कूल के समय में केवल स्कूल में ही पढ़ाई करेंगे। बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए किसी भी तरह की अप्रिय घटनाओं से बचा जा सकेगा क्योंकि अक्सर देखने को मिलता है कि पार्क या ऐसी किसी जगह पर असामाजिक तत्व यूनिफार्म पहने हुए विद्यार्थियों को ब्लैकमेल करते हैं। कभी-कभी इसके परिणाम बहुत घातक होते हैं।


आपराधिक प्रवृत्ति वालों के निशाने पर होते हैं ऐसे बच्चे


दरअसल आयोग की कई बैठकों और कार्यशालाओं में बच्चों की सुरक्षा से जुड़ा यह मुद्दा सामने आया। वहीं थानों में आने वाली शिकायतों से जानकारी मिली है कि स्कूल समय में यूनीफॉर्म में बाहर टहलने वाले बच्चे आपराधिक प्रवृत्ति रखने वाले लोगों के निशाने पर होते हैं। कई बार ब्लैकमेल की शिकायत भी आती हैं। चूंकि बच्चे स्कूल छोड़कर बाहर घूम रहे होते हैं तो वे भी डर के मारे अपने अभिभावकों को बता नहीं पाते। कई बार ऐसे में बच्चे इनके चंगुल में फंसकर गलत काम भी करने लगते हैं।


सार्वजनिक स्थानों पर विद्यालय समय में किसी भी छात्र / छात्राओं को विद्यालय यूनिफॉर्म में प्रवेश प्रतिबंधित किए जाने हेतु बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने जिलाधिकारियों को लिखा पत्र। Reviewed by प्राइमरी का मास्टर 2 on 7:20 PM Rating: 5

No comments:

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.