राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा दिये गये निर्देशों के सम्बन्ध में।
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा दिये गये निर्देशों के सम्बन्ध में।
कोविड से अभिभावक को खोने वाले बच्चों का स्कूलों में कराएं दाखिला
राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के निर्देश पर सभी बीएसए को दिए गए आदेश
लखनऊ। बेसिक शिक्षा विभाग ने सभी जिलों में कोविड महामारी के दौरान अभिभावक या माता-पिता को खोने वाले बच्चों का स्कूलों में दाखिला कराने के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में बीएसए को जिला स्तरीय नोडल अधिकारी बनाया गया है। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के निर्देशों के क्रम में यह कार्यवाही हो रही है।
बेसिक शिक्षा निदेशक डॉ. सवेंद्र विक्रम बहादुर सिंह ने सभी बीएसए से कहा है कि वे जिलाधिकारियों के माध्यम से कोविड महामारी के समय जान गंवाने वाले बच्चों के अभिभावकों, माता-पिता की सूचना प्राप्त कर लें। इसमें आंगनबाड़ी व आशा कार्यकर्ता का भी सहयोग लिया जा सकता है। चिह्नित बच्चों का दाखिला परिषदीय स्कूलों या मान्यता प्राप्त विद्यालयों में कराया जाए। यदि कोई बच्चा ड्राप आउट है तो उसका फिर दाखिला कराएं। 30 दिन से अधिक समय से विद्यालय न आने वाले बच्चों को ड्राप आउट मानते हुए कारणों का पता करके उनका भी दाखिला कराएं।
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