हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी नहीं हो रही बीएड व टीईटी पास मृतक आश्रितों की नियुक्तियां, याचियों ने मुख्यमंत्री से लगाई गुहार



उ0 प्र0 बेसिक शिक्षा विभाग के बीएससी, बीएड व उच्च प्राथमिक स्तर के टीईटी पास मृतक आश्रितों को मा0 उच्च न्यायालय के आदेश के बाद भी उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक पद पर नियुक्ति नही दी जा रही है। मृतक आश्रित नियुक्ति के नियमानुसार मृतक आश्रित को किसी ऐसे पद पर नियुक्ति दी जा सकती है जो लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह 'ग' और 'घ' का हो तथा जिस पर सीधी भर्ती की जाती हो। 23 अगस्त 2012 को बेसिक शिक्षा विभाग की अध्यापक सेवा नियमावली में 15 वां संशोधन करते हुए उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यालयों में गणित/विज्ञान के सहायक अध्यापकों की सीधी भर्ती का प्रावधान किया जा चुका है और 29334 सहायक अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया भी लगभग पूरी हो चुकी है। इसी संशोधन के आधार पर एक मृतक आश्रित श्री दीनदयाल पाण्डेय (जनपद-चंदौली ) की नियुक्ति शासन के प्रमुख सचिव के आदेश पर 15 मई 2013 को की जा चुकी है। इसके अलावा इसी संशोधन के आधार पर ही श्री हरिओम मिश्रा (जनपद-रायबरेली) में भी एक मृतक आश्रित की नियुक्ति मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच के आदेश पर 26 जून 2016 को उच्च प्राथमिक विद्यालय में की जा चुकी है और हरिओम मिश्रा की नियुक्ति के बाद वेतन विवाद में मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की लखनऊ बेंच ने 18 जनवरी 2017 को अपने आदेश में हरिओम मिश्रा की नियुक्ति को वैध बताते हुए वेतन भुगतान का आदेश दिया और उल्लेख किया कि मृतक आश्रित की नियुक्ति सीधी भर्ती वाले पदों पर की जा चुकी है।
इन सब नियुक्तियों और न्यायालय के आदेशों के बाद जब बीएससी, बीएड व उच्च प्राथमिक स्तर टीईटी पास मृतक आश्रितों की नियुक्ति शिक्षक पद नही हुई तो कासगंज के मृतक आश्रित शिव सागर सक्सेना, अलीगढ़ के ललित कुमार वर्मा, सोनभद्र के अमित कुमार सिंह, सीतापुर की प्रतिभा वर्मा और 11 अन्य मृतक आश्रितों ने अधिवक्ता श्री शिवानंद मिश्रा के माध्यम से एक याचिका (WRIT A 17661/2017) दायर की जिसके संबंध में मा0 उच्च न्यायालय ने सभी तथ्यों को सही मानते हुए सीधी भर्ती व श्री दीनदयाल पाण्डेय की नियुक्ति का उल्लेख करते हुए सभी याचियों की नियुक्ति के लिए सचिव बेसिक शिक्षा को निर्देशित किया। जिसकी एक प्रति सभी याचियों ने 1 मई 2017 मुख्यमंत्री जनता दरबार में उपस्थित होकर मुख्यमंत्री जी को प्रस्तुत भी की। अब देखना है कि योगी सरकार इन मृतक आश्रितों की कितनी जल्द सुनवाई करके नियक्ति करती है और प्रदेश के सभी मृतक आश्रित का हित करती है।
26 अप्रैल 2017 को न्यायलय द्वारा दिया गया आदेश



दीनदयाल पाण्डेय की नियुक्ति के संबंध में प्रमुख सचिव उ०प्र० शासन का सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को भेजा गया पत्र

हरिओम मिश्र का नियुक्तिपत्र

हरिओम मिश्र के वेतन भुगतान का आदेश



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हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी नहीं हो रही बीएड व टीईटी पास मृतक आश्रितों की नियुक्तियां, याचियों ने मुख्यमंत्री से लगाई गुहार Reviewed by Brijesh Shrivastava on 5:26 PM Rating: 5

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