समायोजित शिक्षामित्रों को 25 जुलाई तक का वेतन , जिलों से मांगे जा रहे मार्गदर्शन के अनुक्रम में बेसिक शिक्षा परिषद सचिव ने जारी किए निर्देश

समायोजित शिक्षामित्रों को 25 जुलाई तक का वेतन , जिलों से मांगे जा रहे मार्गदर्शन के अनुक्रम में बेसिक शिक्षा परिषद सचिव ने जारी किए निर्देश।



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माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद शिक्षा मित्र से सहायक अध्यापक बने शिक्षको का 25 जुलाई तक भुगतान का आदेश सचिव द्वारा जारी


सहायक अध्यापक पद पर समायोजित किए गए शिक्षामित्रों को 25 जुलाई तक का समायोजित पद का वेतन दिया जाएगा। इस बाबत बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव संजय सिन्हा ने आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। इस आदेश के बाद यह तो साफ हो गया है कि 25 जुलाई के बाद से शिक्षामित्रों को मानदेय से ही संतोष करना पड़ेगा लेकिन मानदेय कितना होगा, यह विभाग ने अब तक स्पष्ट नहीं किया है। हालांकि समायोजन से पूर्व शिक्षामित्रों को 3500 रुपये मानदेय दिया जा रहा था।


प्रदेश में तकरीबन एक लाख 37 हजार शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक के पद पर समायोजित किया गया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत इन सभी शिक्षामित्रों का सहायक अध्यापक पद समायोजन निरस्त कर दिया गया है। न्यायालय के आदेश के बाद तमाम जनपदों से उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव को पत्र भेजकर पूछा गया था कि शिक्षामित्रों को समायोजित पद का वेतन देना है या नहीं और देना है तो किस तिथि तक वेतन का भुगतान होना है।


मामले में सचिव संजय सिन्हा ने स्थिति स्पष्ट करते हुए दिशा-निर्देश जारी किए हैं कि सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय 25 जुलाई को दोपहर के वक्त आया था। इसलिए सहायक अध्यापक पद पर समायोजित शिक्षामित्रों को 25 जुलाई तक का वेतन भुगतान किया जा सकता है। सचिव ने सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों और बेसिक शिक्षा के वित्त एवं लेखाधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं कि वेतन भुगतान अविलंब कर दिया जाएगा।


हालांकि इस बाबत स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है कि शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक पद का वेतन भुगतान बंद होने के बाद कितना मानदेय मिलेगा। हालांकि समायोजन से पूर्व उन्हें प्रतिमाह 3500 रुपये मानदेय के रूप में दिए जा रहे थे।



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