सरप्लस परिषदीय शिक्षकों के समायोजन पर हाईकोर्ट की रोक, सरकार और परिषद से मांगा जवाब

सरप्लस परिषदीय शिक्षकों के समायोजन पर हाईकोर्ट की रोक, सरकार और परिषद से मांगा जवाब।


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⚫ शिक्षामित्र समायोजन निरस्त होने एवं आरटीई अधिनियम 2009 के बिन्दुओं के दृष्टिगत मा0 उच्च न्यायालय ने सरप्लस शिक्षकों के समायोजन पर लगाईं रोक, 21 अगस्त को अगली सुनवाई।


इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों में अतिरिक्त अध्यापकों के समायोजन के तहत 21 अगस्त तक तैनाती स्थल से कार्यमुक्त करने पर रोक लगा दी है। इस संबंध में राज्य सरकार से बेहतर जानकारी मांगी है। यह आदेश न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल ने अजय कुमार सिंह व अन्य की याचिका पर दिया है। याची का कहना है कि अध्यापकों का संयोजन अनिवार्य शिक्षा कानून 2009 के उपबंधों के विपरीत है। अतिरिक्त घोषित करते समय विषयवार अध्यापकों की व्यवस्था की अनदेखी की गई है। कुल छात्र संख्या के आधार पर अतिरिक्त घोषित करना गलत है।



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