69000 शिक्षक भर्ती : राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग चार दिसंबर को करेगा मामले की सुनवाई

69000 शिक्षक भर्ती : राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग चार दिसंबर को करेगा मामले की सुनवाई

69000 भर्ती में आरक्षण निमयों की अनदेखी मामले में 4 दिसंबर को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में सुनवाई

प्रयागराज। 69000 भर्ती में आरक्षण निमयों की अनदेखी मामले की सुनवाई राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग नई दिल्‍ली में 4 दिसंबर को होगी। आयोग के अंडर सेक्रेटरी जे . रविशंकर ने अपर मुख्य सचिव, महानिदेशक स्कूली शिक्षा, विशेष सचिव बेसिक शिक्षा, सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी और एनआईसी के स्टेट इन्फार्मेशन ऑफिसर को सुनवाई के लिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने को कहा है।


प्रयागराज : बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में 31,277 शिक्षकों की अनंतिम जिला आवंटन सूची में कम गुणांक वाले अभ्यर्थियों के चयन का मुद्दा फिर तूल पकड़ गया है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने इस बार शिक्षकों की नियुक्ति कराने वाले बेसिक शिक्षा परिषद को छोड़कर विभाग के आला अफसरों को तलब किया है। आयोग इस मामले की सुनवाई चार दिसंबर को करेगा। इसके पहले आयोग ने 14 अक्टूबर को बेसिक शिक्षा के अफसरों को पत्र भेजकर इसकी जांच का आदेश दिया था और तीन दिन में आरोपों की जांच करके कार्रवाई रिपोर्ट मांगी थी।


परिषदीय स्कूलों की शिक्षक भर्ती की अनंतिम सूची में जगह न पाने वाले शिव शंकर व अन्य ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को पत्र भेजा था कि 69,000 पदों में से 31,277 अभ्यर्थियों की सूची बेसिक शिक्षा विभाग ने जारी की है। इसमें उच्च गुणांक वाले कई अभ्यर्थी चयन सूची में नहीं है, जबकि कम गुणांक वालों को चयनित किया गया है। इसमें आरक्षण व अन्य नियमों में अनियमितता हुई है। ऐसी ही शिकायतें अन्य कई अभ्यर्थियों ने पत्र भेजकर की हैं।


 राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग उपाध्यक्ष के निजी सचिव संदीप कुमार की ओर से बेसिक शिक्षा की अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, विशेष सचिव व निदेशक बेसिक शिक्षा को पत्र भेजकर मामले की जांच करने का आदेश दिया गया था। निर्देश है कि आरोपों की ¨बदुवार आख्या और कार्रवाई की संबंधित सूचना तीन दिन में भेजी जाए। अब राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने चार दिसंबर को बेसिक शिक्षा की अपर मुख्य सचिव, महानिदेशक, निदेशक, सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी व एनआइसी के अफसरों को तलब किया है। उधर, बेसिक शिक्षा के अफसरों का कहना है कि यह भर्ती सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कराई जा रही है।

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