69000 भर्ती : 20 मई 2020 के बाद का जाति और निवास प्रमाण पत्र तो चयन निरस्त होगा

69000 भर्ती :  20 मई 2020 के बाद का जाति और निवास प्रमाण पत्र तो चयन निरस्त होगा


आपको बता दें कि 69 हजार शिक्षक भर्ती में 20 मई 2020 के बाद जारी जाति और निवास प्रमाण पत्र का उपयोग करने वाले अभ्यर्थियों का चयन निरस्त किया जाएगा। इस संबंध में बेसिक शिक्षा विभाग की अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार ने आदेश जारी कर दिया है।


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इस भर्ती में लगभग 1000 ऐसे अभ्यर्थी थे, जिनका चयन सूची में नाम था लेकिन उनके आवेदन पत्र या मूल प्रमाण पत्रों में विसंगतियां थीं। ऐसे अभ्यर्थियों पर न्याय और कार्मिक विभाग की राय के बाद अलग से निर्णय लिया गया है। इस संबंध में स्पष्टीकरण जारी किया गया है। यह भर्ती 2019 से चल रही है और इसमें चयन सूची जून 2020 में जारी की गई थीं। इसमें कई ऐसे अभ्यर्थी थे जिन्होंने 20 मई के बाद का जाति और निवास प्रमाण पत्र लगाया था। 20 मई के बाद का प्रमाणपत्र लगाने वाले अभ्यर्थी अब चयन सूची से बाहर होंगे।
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