MDM रसोइयों की दशा सुधारने के लिए प्रदेश सरकार को मौजूदा नीति पर पुनर्विचार करने का दिया निर्देश लेकिन हाईकोर्ट ने किया हस्तक्षेप से इंकार
इलाहाबाद । हाईकोर्ट ने मध्यान्ह भोजन योजना के तहत काम कर रहे रसोइयों की दशा सुधारने के लिए प्रदेश सरकार को मौजूदा नीति पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा से कहा कि वह याची के प्रत्यावेदन पर यदि स्वयं निर्णय लेने में सक्षम है तो निण्रय लें अन्यथा सक्षम फोरम को मामला अग्रसारित कर दें।
राष्ट्रीय मध्यान्ह भोजन रसोइया फ्रंट की जनहित याचिका पर मुख्य न्यायमूर्ति डी.बी. भोसले और न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की पीठ ने यह आदेश दिया है। याचिका में कहा गया कि मध्यान्ह भोजन योजना प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में चलायी जाने वाली राष्ट्रीय योजना है। इसके तहत काम कर रहे रसोइयों की हालत बहुत खराब है। योजना केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित की जा रही है। मांग की गयी कि सरकार को अपनी नीति पर पुनर्विचार कर इसे नए सिरे से तैयार करने का आदेश दिया जाए। कोर्ट ने प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा को आदेश दिया है कि वह नीति पर पुनर्विचार कर निर्णय लें।
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