एबीआरसी/एनपीआरसी/यूईआरसी चयन में जनपदों द्वारा प्रस्तुत की गईं विविध जिज्ञासाओं के संबंध में महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण आदेश देखें
- एबीआरसी के चयन के लिए उसी विषय मे स्नातक उपाधि के साथ प्रशिक्षण योग्यता अनिवार्य है। अतः कृषि अथवा वाणिज्य विषय से स्नातक शिक्षक सह-समन्वयक पद पर चयन के लिये उसी दशा में अर्ह होंगे, जब सहसमन्वयक पद के लिये वांछित विषय मे स्नातक उपाधि प्राप्त हों।
- यदि किसी शिक्षक द्वारा एक से अधिक विषयों के लिये चयन हेतु आवेदन किया जाता है, तो अन्य अर्हताओं की पूर्ति की दशा में जिस विषय की परीक्षा में उपस्थित होगा, उसी के लिये अर्ह माना जायेगा।
- शिक्षक संघ का पदाधिकारी होना सह-समन्वयक पद के लिये अनर्हता नहीं है, किंतु ब्लॉक/नगर संसाधन केन्द्रों का उपयोग शिक्षक संघ की गतिविधियों के लिये नहीं किया जायेगा।
- प्रशिक्षित स्नातक ही सह-समन्वयक पद पर चयन हेतु अर्ह हैं। मृतक आश्रित के रूप में चयनित ऐसे शिक्षक जिन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया हो, वे सह-समन्वयक पद पर चयन हेतु अर्ह होंगे तथा उनके शिक्षण अनुभव की गणना विद्यालय में कार्यभार ग्रहण की तिथि से की जायेगी।
- नगर संसाधन केन्द्र के सह-समन्वयक पद पर नगर क्षेत्र के अर्ह शिक्षकों को चयनित किया जाये।
- न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र स्थल स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक को पदेन समन्वयक बनाने का प्रावधान है। जिन न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापक नहीं है, उनके प्रभारी प्रधानाध्यापक को पदेन समन्वयक अस्थाई रूप से बनाया जा सकता है, किंतु उन्हें वही वेतनमान प्राप्त होगा जिसमें वह कार्यरत हैं। इसी प्रकार जिन न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र स्थल पर उच्च प्राथमिक विद्यालय नहीं हैं, वहां पर न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र के निकटस्थ स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक को पदेन समन्वयक बनाया जा सकता है।
- चूंकि परिषदीय विद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति के लिये वांछित प्रशिक्षण योग्यता बीटीसी/विशिष्ट बीटीसी है। अतः जो शिक्षक बीएड एवं विशिष्ट बीटीसी हैं , सह-समन्वयक पद पर चयन के लिये उनके अंक विशिष्ट बीटीसी के आधार पर जोड़े जायेंगे।
एबीआरसी/एनपीआरसी/यूईआरसी चयन में जनपदों द्वारा प्रस्तुत की गईं विविध जिज्ञासाओं के संबंध में महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण आदेश देखें
Reviewed by Brijesh Shrivastava
on
11:22 PM
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