पैन के बिना नहीं होगा शिक्षकों का तबादला, अप्रैल के वेतन भुगतान डाटा पर आधारित है तबादले का सॉफ्टवेयर, बीएसए और वित्त एवं लेखाधिकारी होंगे इसके जिम्मेदार
लखनऊ। बेसिक शिक्षा विभाग में जिलों के अंदर तबादले के लिए ऑनलाइन आवेदन तभी किया जा सकेगा जब पैन नंबर होगा। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव संजय सिन्हा ने साफ किया है कि यदि कोई अध्यापक पैन नंबर भरा नहीं होने के कारण स्थानांतरण के लिए ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पाता है तो इसके लिए जिले के बेसिक शिक्षा अधिकारी और वित्त एवं लेखाधिकारी जिम्मेदार होंगे।
सिन्हा के मुताबिक जिलों के अंदर स्थानांतरण के लिए तीन जोनवार विद्यालय निर्धारित करने के निर्देश दिए गए हैं। जोन 1 जिले के नगरीय निकाय सीमा अथवा जिला मुख्यालय से 08 किलोमीटर की दूरी से अधिक होगा।
जोन 2 जिले में तहसील मुख्यालय से दो किलीमीटर तक होगा। जोन 1 और जोन 2 में शामिल नहीं होने वाले क्षेत्रों को जोन 3 में शामिल किया जाएगा।
*पांच विद्यालयों के लिए कर सकते हैं आवेदन*
अध्यापक स्थानांतरण के लिए जोन में विशेष रूप से पांच विद्यालयों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जोनवार विद्यालय चिह्नित नहीं होने पर ऑनलाइन आवेदन नहीं किया जा सकेगा। ऐसी स्थिति में बेसिक शिक्षा अधिकारी उत्तरदायी होंगे।
उन्होंने सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को शिक्षकों के अप्रैल 2017 के वेतन के डाटा के साथ ही पैन नंबर अनिवार्य रूप से भरने के निर्देश दिए हैं।
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