16448 सहायक अध्यापक में चयनित शिक्षामित्रों को सुप्रीमकोर्ट से राहत, भर्ती में नियुक्ति पत्र पाने वाले शिक्षामित्र होंगे नियमित
बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक पद से शिक्षामित्रों का समायोजन रद हो चुका है। यह खबर उन शिक्षामित्रों के लिए राहत भरी है, जिनका चयन 16448 सहायक अध्यापक भर्ती में हुआ था, लेकिन वह कार्यभार ग्रहण नहीं कर सके थे। ऐसे शिक्षामित्रों को नियमित शिक्षक बनने का आदेश जारी हो गया है।
परिषदीय स्कूलों में सहायक अध्यापकों की 16448 शिक्षकों की भर्ती में तमाम चयनित भी हो गए थे। उसी समय प्रदेश सरकार ने शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक पद पर समायोजित करने का निर्णय किया तो शिक्षामित्रों ने कार्यभार ग्रहण नहीं किया था। सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षामित्रों का समायोजन रद कर दिया तो चयनित शिक्षामित्र हाईकोर्ट पहुंचे। हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि यदि पद खाली हैं तो याचिकाकर्ता शिक्षामित्रों को ज्वाइनिंग दी जाए, अब ज्वाइन करने वाले शिक्षामित्र इस आशय का हलफनामा देंगे कि पूर्व में चयन के समय से सुविधाएं नहीं मांगेंगे, बल्कि उनकी ज्वाइनिंग अब से ही प्रभावी होगी
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