69000 : सुप्रीम कोर्ट ने पूछा...क्यों बदले नियम? यूपी सरकार को नोटिस

69000 : सुप्रीम कोर्ट ने पूछा...क्यों बदले नियम? यूपी सरकार को नोटिस

69000 : शिक्षामित्रों की अर्जी पर पहले दखल से इनकार फिर यूपी सरकार को नोटिस 

नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश में 69 हजार सहायक शिक्षकों की भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बृहस्पतिवार को पहले हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ कोई अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था। बाद में कई याचिकाकर्ताओं की तरफ से पेश वरिष्ठ वकीलों के आपत्ति जताने और अपनी बात सुने जाने का आग्रह किए जाने के बाद शीर्ष अदालत ने दोबारा सुनवाई चालू करते हुए यूपी सरकार को नोटिस जारी किया।


 जस्टिस यूयू ललित, जस्टिस मोहन एम. संतानागौदार और जस्टिस विनीत शरण की पीठ के सामने एक याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने दलीलों की शुरुआत की। उनका कहना था कि परीक्षा होने के बाद कटऑफ में बदलाव नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट की एकल पीठ का आदेश उनके मुवक्किल के पक्ष में था, लेकिन खंडपीठ ने उनके खिलाफ निर्णय दिया।


 उन्होंने कहा, कट ऑफ बदले जाने के कारण बहुत सारे शिक्षामित्र अभ्यर्थी अयोग्य घोषित हो गए। उन्होंने तर्क दिया कि शिक्षामित्रों का वेतन बेहद कम है और यदि कटऑफ को सामान्य वर्ग के लिए 45 फीसदी व आरक्षित वर्ग के लिए 40 फीसदी ही रखा जाता तो बहुत सारे शिक्षामित्रों को अच्छे वेतन पर शिक्षक बनने का मौका मिल सकता था। 


पीठ ने उनकी दलीलों से प्रभावित नहीं होते हुए मौखिक आदेश में फिलहाल कोई भी अंतरिम राहत या स्थगन आदेश देने से इंकार कर दिया। इस पर अन्य याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ वकीलों गोपाल सुब्रमण्यम, राजीव धवन, राकेश द्विवेदी, दुष्यंत दवे समेत कई अन्य वकीलों ने अदालत के मामले को स्थगित करने का विरोध किया।



इसके बाद पीठ ने इस मामले पर आगे सुनवाई करने का निर्णय लिया। पीठ ने यूपी सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछा कि, मेरिट के नाम पर भारांक और अन्य नियम क्यों बदले गए? मेहता ने कहा कि वह इस बारे में सरकार से निर्देश लेकर अदालत को जानकारी देंगे।

69000 : सुप्रीम कोर्ट ने पूछा...क्यों बदले नियम? यूपी सरकार को नोटिस Reviewed by प्राइमरी का मास्टर 2 on 6:53 AM Rating: 5

No comments:

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.