69000 शिक्षक भर्ती में शिक्षामित्रों की तरह अनुदेशकों को भी वेटेज देने के मामले में हाईकोर्ट ने सरकार व अन्य से जानकारी मांगी
अब अनुदेशकों ने शिक्षामित्रों के बराबर मांगा भारांक
प्रयागराज : 69000 शिक्षक भर्ती में अनुदेशकों को शिक्षामित्रों के बराबर 2.5 अंक प्रति वर्ष न दिये जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में अनुदेशकों की तरफ से याचिका दाखिल की गयी है। प्रतापगढ़ के याची अनूप कुमार की ओर से अधिवक्ता उदय नारायण खरे, बासुदेव निषाद व गोपाल जी खरे ने अपना पक्ष रखा। हाईकोर्ट के न्यायामूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने याचिका को स्वीकार करते हुये सरकार से इस संबंध में जवाब तलब कर लिया है और सात जुलाई को सुनवाई की तारीख तय की है।
मामले में आदेश का प्रभाव प्रदेश के लगभग 31000 अनुदेशक पर पड़ेगा। ये अनुदेशकों की तरफ से इस तरह की पहली रिट है। 69000 शिक्षक भर्ती में आवेदन करने वाले अनुदेशक सात साल से कम मानदेय पर शिक्षक का कार्य कर रहे हैं और सभी लोगों ने यूपी टीईटी या सीटेट और भर्ती की लिखित परीक्षा पास की हैं। अधिवक्ताओं ने कहा कि ये भी शिक्षण कार्य के अलावा अन्य सभी विभागीय कार्य जैसे चुनाव ड्यूटी, मतगणना, परीक्षा ड्यूटी आदि सभी कार्य बड़ी निष्ठा से करते हैं और स्कूल में पूरे समय कार्य करते हैं।
प्रयागराज | हाईकोर्ट ने 69 हजार सहायक अध्यापकों की भर्ती में परिषदीय विद्यालयों में पढ़ा रहे अनुदेशकों को भी 2.5 अंक प्रति वर्ष के हिसाब से भारांक (वेटेज) देने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर राज्य सरकार व अन्य से जानकारी मांगी है। यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने अनूप कुमार और 20 अन्य अनुदेशकों की याचिकाओं पर अधिवक्ता उदय नारायण खरे को सुनकर दिया है।
एडवोकेट उदय खरे की कहना है कि याची अनुदेशक के तौर पर पिछले सात वर्षों से प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ा रहे हैं। उन्होंने टीईटी और सुपर टीईटी उत्तीर्ण किया है। जबकि ये लोग स्कूल में पूरे समय काम करते हैं। सरकार ने सुपर टीईटी उत्तीर्ण शिक्षामित्रों को 2.5 अंक का वेटेज देने कानिर्णय लिया है। ऐसे में अनुदेशकों को अलग नजरिए से देखना भेदभावपूर्ण है।
69000 शिक्षक भर्ती में शिक्षामित्रों की तरह अनुदेशकों को भी वेटेज देने के मामले में हाईकोर्ट ने सरकार व अन्य से जानकारी मांगी
Reviewed by Brijesh Shrivastava
on
5:50 AM
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