31 जनवरी 2025 तक चल-अचल सम्पत्ति का विवरण मानव सम्पदा पोर्टल पर अनिवार्य रूप से दर्ज करने के निर्देश
सम्पत्ति नहीं बताई तो वेतन प्रमोशन, तबादला कुछ नहीं, बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़े राज्यकर्मियों पर सख्ती, 31 जनवरी तक पोर्टल पर देना होगा ब्योरा
लखनऊ । बेसिक शिक्षा से जुड़े राज्यकर्मियों ने 31 जनवरी तक अपनी चल-अचल सम्पत्तियों का ब्यौरा मानव सम्पदा पोर्टल पर अपलोड नहीं किया तो न उन्हें पदोन्नति मिलेगी और न स्थानांतरण हो सकेगा। वेतन के भुगतान पर भी रोक लगा दी जाएगी। बेसिक शिक्षा निदेशक ने विभागीय अफसर कर्मियों के नाम सोमवार को यह स्पष्ट आदेश जारी किया गया है।
आदेश के मुताबिक उत्तर प्रदेश कर्मचारी आचरण नियमावली-1956 के नियम 24 अनुसार मानव सम्पदा पोर्टल पर संपत्ति का ब्योरा अनिवार्य रूप से दर्ज करने के निर्देश हैं। 31 जनवरी 2025 तक पोर्टल पर अपलोड करना था। मगर सकुर्लर के 27 दिन बाद भी बमुश्किल 19% कर्मियों ने ब्योरा अपलोड किया है। बेसिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल को कड़े आदेश जारी कर हर हाल में सभी को 31 जनवरी तक सम्पत्तियों का ब्योरा देने के निर्देश दिए हैं।
31 जनवरी 2025 तक चल-अचल सम्पत्ति का विवरण मानव सम्पदा पोर्टल पर अनिवार्य रूप से दर्ज करने के निर्देश
31 जनवरी 2025 तक चल-अचल सम्पत्ति का विवरण मानव सम्पदा पोर्टल पर अनिवार्य रूप से दर्ज करने के निर्देश
Reviewed by प्राइमरी का मास्टर 2
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6:13 AM
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