69000 सहायक शिक्षक भर्ती का रास्ता साफ, सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को दी बड़ी राहत
69000 सहायक शिक्षक भर्ती का रास्ता साफ, सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को दी बड़ी राहत
69000 पर फैसला : सुप्रीम कोर्ट प्रश्नों के विवाद में दखल नहीं देगा
यूपी में 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में यूपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा प्रश्न पत्र को यूजीसी पैनल को नहीं भेजने के खंडपीठ के फैसले को एवं चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई से इंकार कर दिया है।
उत्तर प्रदेश में 69000 सहायक शिक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने से इंकार कर दिया। उम्मीद है कि प्रदेश को अब जल्द ही 69000 शिक्षक मिल सकेंगे।
मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने आंसर शीट विवाद को लेकर दाखिल याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि मामले में लखनऊ बेंच में ही अपील कर सकते हैं।
बता दें कि मामले में कुल पांच याचिकाएं थीं जिन पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इंकार कर दिया। दरअसल, 3 जून को लखनऊ खंडपीठ ने भर्ती पर रोक लगा दी थी जिसके बाद उसी दिन (3 जून) से शुरू हो रही काउंसलिंग प्रक्रिया भी रुक गई थी।
कयास लगाए जा रहे थे कि मामला लंबा चलेगा लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आज के निर्णय के बाद यह तय हो गया है कि भर्ती प्रकिया जल्द पूरी हो सकेगी।
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