योगी सरकार ने UP में लागू किया ESMA, अगले 6 महीने तक हड़ताल नहीं कर सकेंगे कर्मचारी
एस्मा भारतीय संसद द्वारा पारित अधिनियम है, जिसे 1968 में लागू किया गया था. संकट की घड़ी में कर्मचारियों के हड़ताल को रोकने के लिए यह कानून बनाया गया था
लखनऊ: कोरोना महामारी के दौरान सरकारी मशीनरी को सुचारु रूप से लागू रखने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य में एस्मा (Essential Services Management Act) कानून लागू कर दिया है।
इस कानून के लागू हो जाने के बाद राज्य में अति आवश्यक सेवाओं में लगे कर्मचारी छुट्टी एवं हड़ताल पर नहीं जा सकेंगे। सभी अति आवश्यक कर्मचारियों को सरकार के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। जो कर्मचारी आदेशों का उल्लंघन करेंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।
एस्मा भारतीय संसद द्वारा पारित अधिनियम है, जिसे 1968 में लागू किया गया था। संकट की घड़ी में कर्मचारियों के हड़ताल को रोकने के लिए यह कानून बनाया गया था। एस्मा लागू करने से पहले इससे प्रभावित होने वाले कर्मचारियों को समाचार पत्रों या अन्य माध्यमों से सूचित किया जाता है।
किसी राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा यह कानून अधिकतम छह माह के लिए लगाया जा सकता है। इस कानून के लागू होने के बाद यदि कर्मचारी हड़ताल पर जाते हैं तो उनका यह कदम अवैध और दंडनीय की श्रेणी में आता है. एस्मा कानून का उल्लंघन कर हड़ताल पर जाने वाले किसी भी कर्मचारी को बिना वारंट गिरफ्तार किया जा सकता है।
![व्हाट्सप के जरिये जुड़ने के लिए क्लिक करें।](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgfvFS5I8MdkaHukgY70sYGNSzKcJM_oKR_5a_R-mPAhLWxY6zVtD3b6h5I9amtxn6NB9ujHdc6auTRRRyU9Gu8BapTpmx6A0eosCELTI8_6MQ1hweXHDDBH_uIqyvbnxCZhprHQHMImdlJ/s320/Screenshot_2019-04-10-11-25-18-527%257E01%257E01.jpg)
योगी सरकार ने UP में लागू किया ESMA, अगले 6 महीने तक हड़ताल नहीं कर सकेंगे कर्मचारी
Reviewed by Brijesh Shrivastava
on
5:34 PM
Rating:
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgXkRvD3mndfL9h9E-5a_1jteoCqqHUAx0KPU0BAtLPkk6CODIc_e3FB72OrPP9ZJDv3W7W1OfpPgS34mf_2AqCq6zKsdekNDuc-O3GpLCemqgWOPHdIkHzjzjR3mp07tLQSNzbne-VecWg/s72-c/IMG-20200522-WA0363.jpg)
No comments:
Post a Comment