कमिश्नर को बेसिक शिक्षा बोर्ड के काम में दखल का अधिकार नहीं
कमिश्नर को बेसिक शिक्षा बोर्ड के काम में दखल का अधिकार नहीं
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले मे कहा है कि कमिश्नर या जिला प्रशासन को बेसिक शिक्षा बोर्ड के कार्य में हस्तक्षेप करने का क्षेत्राधिकार नहीं है। सरकार को सीमित अधिकार दिया गया है इसलिए नियुक्ति में अनियमितता के मामले की कमिश्नर को जांच का आदेश देने का अधिकार नहीं है।
राज्य सरकार की यह दलील कोर्ट ने खारिज कर दी कि कमिश्नर ने ह्विसिल ब्लोवर की तरह कार्य करते हुए जांच का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि प्रशासन के हस्तक्षेप से मुक्त करने व चेक बैलेंस बनाए रखने के लिए बेसिक शिक्षा कानून एक पूर्ण कानून है। इसके तहत शिक्षा की गुणवत्ता व संचालन के लिए अलग प्राधिकारी नियुक्त हैं।
इसी के साथ कोर्ट ने कमिश्नर आजमगढ़ के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा की गई नियुक्तियों की चार सदस्यीय कमेटी से जांच कराने के आदेश को अवैध व क्षेत्राधिकार से बाहर करार दिया है। साथ ही कमेटी की 18 जनवरी 2020 जांच रिपोर्ट और अधिकारियों व प्रबंध समितियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर अध्यापकों का वेतन रोकने के बेसिक शिक्षा सचिव के 17 फरवरी 2020 के आदेश को रद्द कर दिया है।
कमिश्नर को बेसिक शिक्षा बोर्ड के काम में दखल का अधिकार नहीं
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