वित्तीय वर्ष 2021-22 में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12(1)(ग) के अन्तर्गत गैर सहायतित मान्यता प्रापत विद्यालयों में अलाभित समूह एवं दुर्बल वर्ग के बच्चों की फीस प्रतिपूर्ति एवं वित्तीय सहायता हेतु मांग पत्र उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।
वित्तीय वर्ष 2021-22 में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12(1)(ग) के अन्तर्गत गैर सहायतित मान्यता प्रापत विद्यालयों में अलाभित समूह एवं दुर्बल वर्ग के बच्चों की फीस प्रतिपूर्ति एवं वित्तीय सहायता हेतु मांग पत्र उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।
Reviewed by प्राइमरी का मास्टर 2
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4:03 AM
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