उत्तर प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त प्राइमरी एवं जूनियर हाईस्कूलों में कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कार्मिक की विकल्प के आधार पर पुरानी पेंशन के लिए होंगे अर्ह, देखें आदेश
ऐडेड विद्यालयों के शिक्षकों को भी पुरानी पेंशन, निदेशालय को गलती का हुआ अहसास तो अब जारी हुआ पत्र
01 अप्रैल 2005 के पूर्व विज्ञापित पदों पर चयनितों को लाभ
26 जून के शासनादेश में इन्हें नहीं किया गया था शामिल
प्रदेश के 3,592 स्कूलों के शिक्षकों-कार्मिकों को होगा लाभ
प्रयागराज । प्रदेश के 3039 सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूल और सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों से संबद्ध 553 प्राइमरी में एक अप्रैल 2005 से पूर्व विज्ञापित पदों पर बाद में नियुक्त शिक्षकों व शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को भी पुरानी पेंशन का लाभ मिलेगा। प्रदेश सरकार ने जून में हुई कैबिनेट बैठक में उन शिक्षकों और कर्मचारियों को भी पुरानी पेंशन का विकल्प देने का निर्णय लिया था जिनका विज्ञापन तो एक अप्रैल 2005 के पहले जारी हुआ था लेकिन नियुक्त बाद में हुई।
विकल्प लेने के लिए 28 जून 2024 को शासनादेश जारी हुआ। हालांकि उसमें सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूल और संबद्ध प्राइमरी के शिक्षकों और कार्मिकों से विकल्प नहीं मांगा गया था। यह गलती संज्ञान में आने पर अपर शिक्षा निदेशक (बेसिक) कामताराम पाल ने 28 अक्तूबर को सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों और मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) को पत्र लिखकर इन शिक्षकों और कार्मिकों से भी विकल्प लेने के निर्देश दिए हैं। इन शिक्षकों और कर्मचारियों से दो प्रतियों में विकल्प पत्र प्राप्त कर शिक्षा निदेशालय को शीघ्र उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं ताकि नियमानुसार कार्यवाही की जा सके।
उत्तर प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त प्राइमरी एवं जूनियर हाईस्कूलों में कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कार्मिक की विकल्प के आधार पर पुरानी पेंशन के लिए होंगे अर्ह, देखें aadesh
शासनादेश संख्या-20/2024/सा-3-276/दस-2024/301(1)/2024 दिनाँक 11 जुलाई 2024 के साथ संलग्न शासनादेश संख्या-14/2024/सा-3-243/दस-2024/301(1)/2024 दिनाँक 28 जून 2024 द्वारा यह निर्देश दिया गया है कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से आच्छादित राज्य सरकार के ऐसे सरकारी सेवक जिनका चयन ऐसे पद/रिक्तियों के सापेक्ष हुआ हो, जिसका विज्ञापन प्रदेश में नई परिभाषित अंशदान पेंशन योजना (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली) लागू किये जाने सम्बन्धी राज्य सरकार की अधिसूचना दिनाँक 28 मार्च 2005 के पूर्व हो चुका था. को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित किये जाने के संबंध में विकल्प चुने जाने की व्यवस्था की गयी है।
उक्त शासनादेश दिनोंक 11 जुलाई 2024 के साथ प्राप्त विकल्प पत्र की एक प्रति इस निर्देश के साथ संलग्नकर प्रेषित है कि सन्दर्भित शासनादेश दिनाँक 28 जून 2024 में दिये गये निर्देशानुसार उत्तर प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त प्राइमरी एवं जूनियर हाईस्कूलों में कार्यरत ऐसे शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कार्मिक, जो वित्त विभाग के उपर्युक्त संदर्भित शासनादेश दिनॉक 28 जून 2024 के दायरे में आ रहे हैं, उनसे 02 प्रतियों में विकल्प पत्र प्राप्त कर निदेशालय को शीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, जिससे नियमानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सके।
उत्तर प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त प्राइमरी एवं जूनियर हाईस्कूलों में कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कार्मिक की विकल्प के आधार पर पुरानी पेंशन के लिए होंगे अर्ह, देखें आदेश
Reviewed by प्राइमरी का मास्टर 2
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8:28 AM
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