जूनियर हाईस्कूल में प्रोन्नति के लिए क्या जरूरी है टीईटी, हाईकोर्ट ने एनसीटीई से मांगा जवाब

जूनियर हाईस्कूल में प्रोन्नति के लिए क्या जरूरी है टीईटी?  हाईकोर्ट ने एनसीटीई से मांगा जवाब।


■ शिक्षक प्रमोशन में टीईटी की अनिवार्यता पर जवाब तलब


इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्राथमिक विद्यालयों के सहायक अध्यापकों को जूनियर हाईस्कूल में प्रोन्नति के लिए टीईटी अनिवार्य होने के संबंध में राज्य सरकार व एनसीटीई से जवाब मांगा है।यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने मैनपुरी के अखिलेश की याचिका पर अधिवक्ता सीमांत सिंह को सुनकर दिया। 


एडवोके्ट सीमांत सिंह ने कोर्ट को बताया कि बेसिक शिक्षा परिषद प्राथमिक विद्यालय से जूनियर हाईस्कूल में प्रोन्नति देने के लिए टीईटी की अनिवार्यता लागू नहीं कर रहा है जबकि एनसीटीई की गाइडलाइन के अनुसार जूनियर हाईस्कूल में बतौर अध्यापक नियुक्ति के लिए टीईटी उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। आरटीआई में सूचना मांगे जाने पर बेसिक शिक्षा परिषद ने कहा कि प्राथमिक से जूनियर हाईस्कूल में प्रोन्नति के लिए टीईटी अनिवार्य नहीं है।



HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD 
Court No. - 19 
Case :- WRIT - A No. - 46572 of 2017 
Petitioner :- Akhilesh And 6 Others 
Respondent :- State Of U.P. And 47 Others 
Counsel for Petitioner :- Seemant Singh 
Counsel for Respondent :- C.S.C. 


Hon'ble Suneet Kumar,J. 
On the request of learned counsel for the petitioner, put up this matter on 12.10.2017 as fresh showing the names of Sri Raghvendra Pratap Singh and Ms. Rashmi Tripathi as counsel for the respondent. 
Order Date :- 6.10.2017 
K.K. Maurya 

 
जूनियर हाईस्कूल में प्रोन्नति के लिए क्या जरूरी है टीईटी, हाईकोर्ट ने एनसीटीई से मांगा जवाब Reviewed by Brijesh Shrivastava on 8:02 AM Rating: 5

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