68500 शिक्षक भर्ती के अन्तर्गत सामान्य-पिछड़े वर्ग एवं एससी-एसटी वर्ग को क्रमशः 33 व 30% अंक पर उत्तीर्ण कर परीक्षाफल घोषित किये जाने पर मा0 उच्च न्यायालय ने अगली सुनवाई तक लगाई रोक, आदेश देखें

68500 शिक्षक भर्ती के अन्तर्गत सामान्य-पिछड़े वर्ग एवं एससी-एसटी वर्ग को क्रमशः 33 व 30% अंक पर उत्तीर्ण कर परीक्षाफल घोषित किये जाने पर मा0 उच्च न्यायालय ने अगली सुनवाई तक लगाई रोक, आदेश देखें



🔵 68500 शिक्षक भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी करने पर रोक

🔵 मा0 न्यायालय के अगले आदेश तक लगी रहेगी रोक

🔵 विज्ञापन जारी होने के बाद सरकार द्वारा उत्तीर्ण प्रतिशत में दी गयी शिथिलता पर न्यायालय का प्रश्नचिह्न

🔵 सामान्य-पिछड़े वर्ग एवं एससी-एसटी वर्ग को क्रमशः 45 व 40% के स्थान पर 33 व 30% अंक पर उत्तीर्ण किये जाने सम्बन्धी किया था संशोधन

🔵 प्रक्रिया शुरू होने के बाद नियमों में परिवर्तन पर कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब



"In view of the proposition of law settled by the Hon'ble Supreme Court that once the game started by initiating selection proceedings rules of the game cannot be changed, therefore, matter requires consideration. Learned counsel for the respondents prays for and is granted 03 weeks' time to file counter affidavit. Rejoinder affidavit, if any, may be filed
within 02 week thereafter.


List this petition after the expiry of the aforesaid period.
Until further orders of this Court, the respondents are restrained to
implement the guidelines issued under the Government Order dated
21.5.2018 in the selection proceedings initiated in pursuance to the
Government Order dated 9.1.2018 and advertisement issued in pursuance
thereto."





















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68500 शिक्षक भर्ती के अन्तर्गत सामान्य-पिछड़े वर्ग एवं एससी-एसटी वर्ग को क्रमशः 33 व 30% अंक पर उत्तीर्ण कर परीक्षाफल घोषित किये जाने पर मा0 उच्च न्यायालय ने अगली सुनवाई तक लगाई रोक, आदेश देखें Reviewed by sankalp gupta on 11:44 PM Rating: 5

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