68500 के शिक्षकों की 69000 भर्ती में नियुक्ति का रास्ता साफ, हाईकोर्ट के आदेश पर सचिव ने एनओसी देने का दिया आदेश

68500 के शिक्षकों की 69000 भर्ती में नियुक्ति का रास्ता साफ, हाईकोर्ट के आदेश पर सचिव ने एनओसी देने का दिया आदेश

हाईकोर्ट के आदेश के बाद UP में 68500 वाले शिक्षकों की 69000 भर्ती में नियुक्ति का रास्ता हुआ साफ


प्रयागराज  : 68500 में चयनित शिक्षकों की 69000 भर्ती में नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। हाईकोर्ट के आदेश पर सचिव बेसिक शिक्षा परिषद ने सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को दो जुलाई को भेजे पत्र में 68500 के चयनित शिक्षकों को 69000 भर्ती के लिए एनओसी देने को कहा है। 15 जुलाई तक एनओसी जारी कर सूचित करने को कहा है।


68500 सहायक अध्यापक भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों के लिए शर्त थी कि भविष्य में दोबारा उनका अंतर जनपदीय तबादला नहीं होगा। इसे इस तरह समझ सकते हैं कि मेरठ या गाजियाबाद के अभ्यर्थी को सोनभद्र या चंदौली में ज्वाइनिंग मिली तो भविष्य में घर वापसी की कोई उम्मीद नहीं थी। लिहाजा 68500 में चयनित सैकड़ों शिक्षकों ने 69000 भर्ती में आवेदन कर दिया।


इनमें से कई का 69000 भर्ती में चयन हो गया। लेकिन बेसिक शिक्षा विभाग ने उन्हें समान वेतनमान के पद पर नियुक्ति के लिए एनओसी देने से इनकार कर दिया। इसके खिलाफ रोहित कुमार समेत अन्य शिक्षकों ने हाईकोर्ट में याचिका कर दी। हाईकोर्ट ने एनओसी न देने के सरकार के फैसले को मनमाना मानते हुए निरस्त कर दिया और एनओसी देने के आदेश दिए थे।

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