यक्ष प्रश्न : 69000 शिक्षक भर्ती में पद नहीं तो कैसे मिलेगी अभ्यर्थियों को नौकरी?

कैसे मिलेगी 7800 अभ्यर्थियों को नौकरी? 


यक्ष प्रश्न : 69000 शिक्षक भर्ती में पद नहीं तो कैसे मिलेगी अभ्यर्थियों को नौकरी? 

■ अफसरों का दावा सभी पदों पर पूरी हो चुकी नियुक्ति

■ एक नंबर से सफल होने वाले एक हजार अभ्यर्थी दावेदार


प्रयागराज । परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 69000 सहायक अध्यापक भर्ती अब बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों के गले की फांस बनती नजर आ रही है। लिखित परीक्षा में एक गलत प्रश्न के मामले में सरकार की अपील सुप्रीम कोर्ट से खारिज होने के बाद अधिकारियों के लिए एक हजार अभ्यर्थियों को नौकरी देना चुनौतीपूर्ण हो गया है। इससे पहले पांच जनवरी को जारी आरक्षित वर्ग के 6800 अभ्यर्थियों की सूची को जोड़ लें तो तकरीबन 7800 पदों पर भर्ती कैसे करेंगे, यह किसी को पता नहीं।

दरअसल, अधिकारियों ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में यह बात कही है कि यह भर्ती पूरी हो चुकी है और अब इसमें पद नहीं बचे हैं। इस भर्ती के पहले चरण में 31277 और दूसरे चरण में 36590 पदों पर चयन प्रक्रिया पूरी हुई थी। इसके बाद रिक्त रह गए अनुसूचित जनजाति (एसटी) के 1133 पदों को अनुसूचित जाति (एससी) में परिवर्तित करते हुए तीसरे चरण में जिला आवंटित किया गया। लिहाजा वर्तमान में इस भर्ती में पद नहीं बचे हैं। 


ऐसे में सवाल है कि पांच जनवरी को  जारी आरक्षित वर्ग की 6800 चयन सूची में शामिल अभ्यर्थियों और एक नंबर से पास होने वाले तकरीबन एक हजार अभ्यर्थियों का चयन कैसे होगा?


14 नवंबर को हाईकोर्ट में होगी आरक्षण मामले की सुनवाई

प्रयागराज | 69000 भर्ती में आरक्षण की अनदेखी मामले की सुनवाई 14 नवंबर को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में होगी। आरक्षण विवाद बढ़ने पर ही सरकार ने पांच जनवरी को 6800 की सूची जारी की थी जिसे लेकर हाईकोर्ट में कई याचिकाएं लंबित हैं। पिछड़ा दलित संयुक्त मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुशील कश्यप एवं संरक्षक भास्कर सिंह यादव ने सरकार से 69000 शिक्षक भर्ती में विवाद का केंद्र बने आरक्षण मसले का जल्द से जल्द समाधान कर आरक्षण पीडित अभ्यर्थियों के साथ न्याय करने की मांग की है।
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