शिक्षक-छात्र अनुपात पर होगा एक से दूसरे जिले में तबादला, शिक्षकों को स्वेच्छा से दूसरे जिले में तबादले का देना होगा शपथपत्र, सेवा अवधि की बाध्यता नहीं
लखनऊ। शासन ने जिले के अंदर और एक से दूसरे जिले में सामान्य तबादले का आदेश जारी कर दिया है। यू-डायस पोर्टल पर उपलब्ध छात्र संख्या के आधार पर आरटीई के मानक और छात्र-शिक्षक अनुपात के अनुसार आवश्यकता वाले व अधिक शिक्षक वाले जिलों को चिह्नित कर सूची ऑनलाइन की जाएगी। ज्यादा शिक्षक वाले जिलों से कम शिक्षक वाले जिलों में ऑनलाइन विकल्प लेकर तबादला किया जाएगा।
तबादले के लिए नियमित शिक्षक ही योग्य होंगे। शिक्षकों को यह शपथपत्र भी देना होगा कि वह स्वेच्छा से दूसरे जिले में तबादला ले रहे हैं। उस जिले में वह सहायक अध्यापकों की वरिष्ठता सूची में निम्न क्रम में रखे जाएंगे। इसी के अनुसार भविष्य में उन्हें पदोन्नति भी दी जाएगी।
सेवा अवधि की बाध्यता नहीं
शासन की ओर से जारी निर्देश के अनुसार एक से दूसरे जिले में सामान्य तबादले के लिए सेवा अवधि की कोई बाध्यता नहीं होगी। जबकि पूर्व में पुरुषों के लिए पांच साल और महिलाओं के लिए दो साल की न्यूनतम सेवा अवधि जिले में पूरी होने की बाध्यता थी। वहीं जिले के अंदर सामान्य तबादले के लिए पहले भी सेवा अवधि की कोई बाध्यता नहीं थी, इस बार भी नहीं है।
शैक्षिक सत्र 2025-26 के लिए उ०प्र०, बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षिकाओं के अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण के संबंध में।उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक शि०नि० (बे०0)/6309-12/2025-26, दिनांक-17.05.2025 एवं शि०नि० (बे०)/7032-35/2025-26, दिनांक 20.05.202 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा शैक्षिक सत्र 2025-26 के अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण की नीति निर्गत करने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने का अनुरोध किया गया है।
2-इस संबंध में शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शैक्षिक सत्र 2025-26 के लिए बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षिकाओं के अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण के संबंध में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 19 एवं 23 की अनुसूची में निर्धारित छात्र-शिक्षक अनुपात (PTR) के उद्देश्य के दृष्टिगत कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षिकाओं के तर्कसंगत परिनियोजन (Rational Deployment) हेतु निम्नवत नीति निर्धारित की जाती है:-
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