69000 सहायक अध्यापक भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में
बिना अर्हता नौकरी देने वाले अफसरों और कर्मचारियों पर गिर सकती है गाज, चयन प्रक्रिया से जुड़े लोगों के मांगे गए नाम
परिषदीय विद्यालयों में 69 हजार शिक्षक भर्ती के तहत आवेदन की अंतिम तिथि तक अनिवार्य अर्हता धारित न करने के बावजूद अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने वाले संबंधित अफसरों पर गाज गिरेगी।
बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव सचिव सुरेंद्र कुमार तिवारी ने हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं कि 69 हजार शिक्षक भर्ती में आवेदन की अंतिम तिथि 22 दिसंबर 2018 तक अनिवार्य अर्हता धारित न करने के बावजूद चयनित हुए अभ्यर्थियों से स्पष्टीकरण लेकर उनकी सेवा समाप्त की जाए।
अब सवाल उठ रहे हैं कि चयन और इसके बाद जिलों में नियुक्ति के वक्त अभ्यर्थियों के अभिलेख सत्यापन के दौरान क्या देखा गया? जो अभ्यर्थी बीटीसी की परीक्षा में फेल थे और आवेदन की अंतिम तिथि के बाद उन्होंने बैक पेपर की परीक्षा उत्तीर्ण की, उनका चयन किस आधार पर किया गया? ऐसे ही तमाम सवालों के बीच इन अभ्यर्थियों के चयन व नियुक्ति से संबंधित अफसरों पर गाज गिर सकती है।
सचिव ने चयन प्रक्रिया से जुड़े अधिकारियों, कर्मचारी व चयन समिति के सदस्यों के नाम और चयन के बाद कार्यरत समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों के कार्यकाल का वर्षवार विवरण परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।
बीटीसी में बैक आने पर भरे मनचाहे अंक, काउंसिलिंग में अनदेखी कर किया चयन, सेवामुक्त करने के आदेश से मची खलबली
प्रयागराजः वर्ष 2018 की 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में आवेदन की अंतिम तिथि 22 दिसंबर, 2018 के बाद शैक्षिक / प्रशिक्षण अर्हता पूर्ण करने वाले चयनितों को सेवामुक्त करने के आदेश से खलबली मच गई है। इसमें ऐसे अभ्यर्थियों का भी चयन कई जिलों में हो गया है, जिनका बीटीसी-2015 में बैक आने के कारण प्रशिक्षण, भर्ती आवेदन की अंतिम तिथि के बाद पूरा हुआ है।
काउंसिलिंग में इसकी अनदेखी कर चयन किया गया है। इस बीच बीटीसी अनुत्तीर्ण 361 अभ्यर्थियों की सूची इंटरनेट के विविध प्लेटफार्म पर प्रसारित हुई है। इस सूची की पुष्टि शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने नहीं की, लेकिन सूची में शामिल कुछ अभ्यर्थियों ने बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय में अवश्य संपर्क किया है, जिन्हें बताया गया है कि प्रसारित सूची भ्रामक है।
बेसिक शिक्षा परिषद सचिव सुरेन्द्र कुमार तिवारी के नौ मई 2025 को सभी बीएसए को भेजे - पत्र में बताया गया है कि 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया में आनलाइन रजिस्ट्रेशन एवं आवेदन करते समय सभी शैक्षिक/प्रशिक्षण अभिलेख आवेदन की अंतिम तिथि 22 दिसंबर 2018 तक उपलब्ध होना अनिवार्य था। इस तिथि तक शैक्षिक अर्हता धारित पूरित नहीं करने वालों से स्पष्टीकरण प्राप्त कर तत्काल उनकी सेवा समाप्त करने के निर्देश दिए हैं।
इस संबंध में परिषद सचिव ने 28 जिलों के बीएसए को 25 अप्रैल को तीसरा स्मरण पत्र लिखकर तय तिथि के बाद अर्हता पूरी करने वाले चयनित शिक्षकों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित कर आख्या नहीं भेजने पर नाराजगी जताई थी। साथ ही आदेश दिए थे कि मांगी गई आख्या दो मई तक अवश्य उपलब्ध कराएं। इसके बाद नौ मई के पत्र में कार्यवाही कर आख्या उपलब्ध कराने के फिर निर्देश दिए गए हैं।
इधर, इस भर्ती में वर्ष 2015 तक के बीटीसी प्रशिक्षित अभ्यर्थियों ने आवेदन किए थे। इसमें उन अभ्यर्थियों ने आवेदन किए थे जिनके 2015 की बीटीसी मुख्य परीक्षा में बैक आए थे और बैंक पेपर की परीक्षा दिए थे। आवेदन में सिर्फ प्राप्तांक अंकित करना था, इसलिए बैंक वाले अभ्यर्थियों ने अधिक अंक भर दिए। बैक पेपर का परिणाम वर्ष 2019 में आया और प्रमाणपत्र में 2019 में घोषित परिणाम की तिथि नियमानुसार अंकित की गई।
ऐसे में उनका प्रशिक्षण भर्ती के आवेदन तिथि 22 दिसंबर 2018 तक पूरा नहीं था। कई जिलों में काउंसिलिंग में इसकी अनदेखी की गई। इस तरह अनर्ह शिक्षकों के चयनित होने वालों का आधिकारिक आंकड़ा विभाग ने नहीं बताया है। मामले पर बेसिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल स्पष्ट कर चुके हैं कि किसी जिले से अभी इस तरह का आंकड़ा नहीं आया है। इस संबंध में पता लगाया जा रहा है।
तय तिथि के बाद भर्ती के योग्य हुए शिक्षकों की सेवा होगी समाप्त, परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में हुई 69000 सहायक अध्यापक भर्ती का मामला
22 दिसंबर 2018 तक हुआ था आवेदन, इसके बाद नियुक्ति के लिए योग्य हुए थे कई शिक्षक
अधिकारियों-कर्मचारियों के खिलाफ भी होगी कार्रवाई
69000 शिक्षक भर्ती में आवेदन की अंतिम तिथि थी 22 दिसंबर 2018
बीटीसी परीक्षा के बैक पेपर वालों ने भी किए थे आवेदन, बाद में आया था परिणाम
सचिव बेसिक शिक्षा परिषद ने सभी बीएसए को दिए कार्रवाई के निर्देश
प्रयागराज । परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में हुई 69000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में चयनित ऐसे शिक्षक जिन्होंने आवेदन की अंतिम तिथि 22 दिसंबर 2018 के बाद आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता (अर्हता) प्राप्त की थी, उनकी सेवा समाप्त होगी। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव सुरेन्द्र कुमार तिवारी ने सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश जारी किया है। नौ मई को जारी सचिव का यह पत्र अब सार्वजनिक हुआ है।
सचिव ने बीएसए को निर्देशित किया है कि आवेदन की अंतिम तिथि तक शैक्षिक अर्हता धारित नहीं करने वाले शिक्षकों से स्पष्टीकरण लेते हुए तत्काल उनकी सेवा समाप्ति की कार्रवाई की जाए। हाईकोर्ट ने भी स्पष्ट आदेश दिया है कि तय तिथि के बाद अर्हता धारित करने वाले अभ्यर्थी चयन के लिए पात्र नहीं हैं।
69000 शिक्षक भर्ती में कई ऐसे अभ्यर्थियों ने भी आवेदन किया था, जिनका बीटीसी कोर्स 22 दिसंबर 2018 तक पूरा नहीं हो सका था। भर्ती प्रक्रिया के दौरान इन अभ्यर्थियों ने बीटीसी प्रमाणपत्र प्राप्त कर लिया और उसके आधार पर इनका चयन भी हो गया। इस भर्ती के पहले बैच में 31277 और दूसरे बैच में 36590 शिक्षकों को क्रमशः अक्टूबर और दिसंबर 2020 में नियुक्ति मिली थी।
तीसरे चरण में 6696 अभ्यर्थियों का चयन हुआ था। इस लिहाज से तकरीबन पांच साल से ये शिक्षक नौकरी कर रहे हैं। सचिव ने इससे पहले इस प्रकरण को लेकर प्रदेश के 29 जिलों के बीएसए को पत्र जारी किया था लेकिन नौ मई को सभी बीएसए को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि प्रदेश में ऐसे शिक्षकों की संख्या कितनी है।
अधिकारियों-कर्मचारियों के खिलाफ भी होगी कार्रवाई
अयोग्य शिक्षकों के चयन के दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। सचिव ने निर्देश दिया है कि इस चयन के लिए दोषी अधिकारियों, कर्मचारियों, चयन समिति के सदस्यों के नाम तथा चयन के बाद कार्यरत सभी बीएसए के कार्यकाल का वर्षवार विवरण भी मांगा है। शिक्षकों के चयन के लिए जिला स्तर पर समिति का गठन होता है। शासनादेश के अनुसार अभ्यर्थियों की अर्हता की जांच और सत्यापन की जिम्मेदारी चयन समिति की होती है। निर्धारित समयसीमा 22 दिसंबर 2018 के बाद अर्हता धारित करने वाले अभ्यर्थियों के चयन की जिम्मेदारी सीधे तौर पर चयन समिति की है। इसलिए बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।
तीन चरणों में पूरी हुई थी नियुक्ति प्रक्रिया
69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती के तहत चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया तीन चरणों में पूरी की गई थी। पहले चरण में 31277 अभ्यर्थियों, दूसरे चरण में 36590 और तीसरे चरण में 6696 अभ्यर्थियों को नियुक्तियां दी गई थीं।
किसी जिले से अभी इस तरह का आंकड़ा नहीं आया है। वैसे तो किसी फेल अभ्यर्थी ने आवेदन नहीं किया होगा, फिर भी पता करा रहे हैं कि तय तिथि तक अर्हता पूरी न करने के बावजूद क्या किसी को नियुक्ति मिली है। अगर मिली है तो उनकी संख्या कितनी है। –प्रताप सिंह बघेल, वेसिक शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश
69000 सहायक अध्यापक भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में
Reviewed by प्राइमरी का मास्टर 2
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4:55 AM
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