विशिष्ट बीटीसी 2004 पेंशन प्रकरण : निदेशक पेंशन, सचिव बेसिक शिक्षा को अवमानना नोटिस
इलाहाबाद।
हाईकोर्ट ने विशिष्ट बीटीसी 2004 के सहायक अध्यापकों को पुरानी पेंशन
योजना के तहत पेंशन देने के मामले पर सरकार को एक माह में निर्णय लेने की
मोहलत दी है। कोर्ट ने निदेशक पेंशन विभाग, सचिव बेसिक शिक्षा तथा बेसिक
शिक्षा अधिकारियों को अवमानना का नोटिस जारी करते हुए कहा है कि यदि वह
अदालत के आदेश का पालन करने में असफल रहते हैं तो उन पर अवमानना का आरोप तय
किया जाएगा। यह आदेश न्यायमूर्ति विक्रमनाथ ने विशिष्ट बीटीसी शिक्षक
वेलफेयर एसोसिएशन की अवमानना याचिका पर दिया है। याचिका
में कहा गया है कि हाईकोर्ट ने पांच दिसंबर 2012 को सहायक अध्यापकों के
प्रत्यावेदन पर तीन सप्ताह में निर्णय लेने को कहा था।
एक
वर्ष से अधिक का समय बीत जाने के बाद भी इस मामले में कोई निर्णय नहीं
लिया गया है। याचियों की मांग है कि विशिष्ट बीटीसी 2004 के शिक्षकों को
पुरानी योजना से पेंशन दी जाए। उनका कहना है कि चूंकि नई पेंशन योजना लागू
होने से पूर्व उनका चयन और प्रशिक्षण पूरा हो चुका था और प्रशिक्षण अवधि का
मानदेय भी प्राप्त हुआ है। भारत सरकार ने ऐसे मामले में निर्देश दिया है
कि जिन कर्मचारियों का प्रशिक्षण नई पेंशन योजना लागू होने से पूर्व पूरा
हो चुका है, उनको पुरानी योजना के तहत रखा जाए।
खबर साभार : अमर उजाला
विशिष्ट बीटीसी 2004 पेंशन प्रकरण : निदेशक पेंशन, सचिव बेसिक शिक्षा को अवमानना नोटिस
Reviewed by प्रवीण त्रिवेदी
on
8:15 AM
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5 comments:
Court ka srahaniya kadam weldone. ..
Good job done by courts.
Avmana notice k baad ab court ne Kya karyawahi ki hai,please update Karen
Any progress
Have u any news in this case
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