अंशकालिक अनुदेशकों को गत 9 साल के एरियर भुगतान हेतु प्रक्रिया आगे बढ़ी, आवश्यक बजट की व्यवस्था हेतु महानिदेशक द्वारा पत्राचार देखें
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में अंशकालिक अनुदेशकों को वर्ष 2017 से लंबित बकाया एरियर के भुगतान के लिए बेसिक शिक्षा विभाग ने बजट आबंटन और पुनर्विनियोग की प्रक्रिया को दी हरी झंडी
यूपी के अनुदेशकों के लिए ₹17,000 मानदेय और 2017 से बकाया एरियर भुगतान को मंजूरी
सुप्रीम कोर्ट का अनुपालन: न्यायालय के कड़े रुख के बाद शासन ने जारी किया वित्तीय स्वीकृति का आदेश।
₹17,000 मानदेय लागू: 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी बढ़ी हुई दरों पर नियमित मासिक भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश।
9 साल का एरियर: वित्तीय वर्ष 2017-18 से मार्च 2026 तक की अवशेष एरियर राशि का होगा एकमुश्त भुगतान।
भारी-भरकम बजट : पुराने एरियर और बढ़े मानदेय के लिए ₹2460.89 करोड़ से अधिक की राशि का होगा वित्तीय प्रावधान।
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत हजारों अंशकालिक अनुदेशकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले का अनुपालन करते हुए अनुदेशकों का मासिक मानदेय बढ़ाकर ₹17,000 प्रति माह करने और उनके पुराने एरियर के भुगतान के संबंध में अंतिम शासनादेश जारी कर दिया था।
शासन द्वारा जारी ताजा आदेश के तहत, विभाग ने पुनर्विनियोग (Re-appropriation) के माध्यम से ₹2460.89 करोड़ से अधिक की भारी-भरकम राशि का बजटीय प्रावधान कर दिया है। इस बजट से अनुदेशकों को 1 अप्रैल 2026 से बढ़ा हुआ मानदेय नियमित रूप से मिलेगा, साथ ही वर्ष 2017-18 से लेकर 31 मार्च 2026 तक की अवधि का पूरा पुराना अवशेष एरियर (Arrears) भी उनके बैंक खातों में सीधे भेजा जाएगा। इसके लिए बेसिक शिक्षा विभाग ने शासन से पत्राचार किया आरम्भ।
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Reviewed by sankalp gupta
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8:46 AM
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