सहायक शिक्षक भर्ती मामले में बहस पूरी, फैसला सुरक्षित : एनसीईटी को सोमवार तक हलफनामा दाखिल कर टीईटी में हासिल अंको की वरीयता पर नजरिया स्पष्ट करने को कहा

सरकार ने 2012 में किया था नियमों में संसोधन
यूपी सरकार ने 2011 में बेसिक एजूकेशन टीचर्स रूल 1981 में बारहवां संशोधन कर सहायक शिक्षकों की भर्ती के मानकों में बदलाव किया और भर्ती की योग्यता टीईटी में प्राप्त अंको की मेरिट कर दी। इससे पहले भर्ती एकेडेमिक मेरिट के आधार पर होती थी। प्रदेश में सरकार बदल गई। राज्य सरकार ने 2012 में नियमों में फिर से संशोधन किया। संशोधनों को टीईटी मेरिट में स्थान पाने वालों ने हाई कोर्ट में चुनौती दी। 20 नवंबर 2013 को हाई कोर्ट ने पंद्रहवां संशोधन रद कर दिया।



नई दिल्ली: यूपी में एकेडेमिक मेरिट के आधार पर भर्ती किये गये सहायक शिक्षकों के मामले में सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को बहस पूरी हो गई और कोर्ट ने फै सला सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट ने एनसीईटी को सोमवार तक हलफनामा दाखिल कर सहायक अध्यापकों की भर्ती के मामले में टीईटी में हासिल अंको की वरीयता पर नजरिया स्पष्ट करने को कहा है।



यह मामला एकेडेमिक मेरिट के आधार पर भर्ती किये गये 99000 सहायक शिक्षकों का है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एकेडेमिक मेरिट के आधार पर भर्ती को गलत ठहरा दिया था। साथ ही हाई कोर्ट ने मामला सुप्रीम कोर्ट को भेज दिया था। हाई कोर्ट के आदेश से प्रभावित शिक्षकों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दाखिल की थीं। सुप्रीम कोर्ट टीईटी मेरिट के आधार पर भर्ती सहायक शिक्षकों और सहायक शिक्षक के तौर पर समायोजित किये गये शिक्षामित्रों के मामले में सुनवाई पूरी कर पहले ही अपना फैसला सुरक्षित रख चुका है।



शुक्रवार को न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल व न्यायमूर्ति यूयू ललित की पीठ ने एकेडेमिक मेरिट यानी हाईस्कूल, इंटरमीडिएड व स्नातक के अंकों की मेरिट के आधार पर भर्ती हुए सहायक शिक्षकों की याचिकाओं पर सुनवाई की। कोर्ट ने एनसीईटी से कहा कि वह सचिव स्तर के अधिकारी का हलफनामा दाखिल कर सोमवार तक भर्ती में टीईटी की मेरिट पर अपना रुख साफ करे। उधर, शिक्षकों की ओर से कहा गया कि हाई कोर्ट का आदेश ठीक नहीं है। एकेडेमिक मेरिट के आधार पर हुई उनकी भर्ती सही है क्योंकि राज्य सरकार ने कानून संशोधित कर दिया था और राज्य सरकार को मानक तय करने का अधिकार है। इस मामले के तथ्य जानने के लिए थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा।

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