शिक्षक भर्ती मानकों पर हाईकोर्ट की मुहर, कोर्ट ने 3 माह में भर्ती प्रक्रिया पूरी करने को कहा
शिक्षक भर्ती मानकों पर हाईकोर्ट की मुहर, कोर्ट ने 3 माह में भर्ती प्रक्रिया पूरी करने को कहा
बेसिक शिक्षा परिषद की नियमावली में कोई कटऑफ तय नहीं, शिक्षक भर्ती की नियमावली बनी अहम फैसले का आधार
69000 : 'क्वॉलिटी एजुकेशन के लिए बढ़ाया कटऑफ', हाईकोर्ट ने सरकार के इस तर्क को दी तरजीह।
सिंगल बेंच शिक्षा मित्रों की ओर से कहा गया कि इसका क्वॉलिफाइंग मार्क्स पिछली के इस फैसले को यूपी सरकार और अन्य अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट की डबल बेंच सुप्रीम कोर्ट ने अगली दो परीक्षाओं परीक्षा के अनुसार ही होना चाहिए। डिवीजन बेंच ने सरकार व अन्य में उन्हें 25 मार्क्स का वेटेज दिए के समझ जाने चुनौती दी।
जिरह के दौरान राज्य सरकार की ओर से अपने सात का निर्देश दिया था। वर्ष 2018 याचिकाकर्ताओं के तर्को मानते हुए एकल बेंच के आदेश का बुक्कर का की सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा में क्वालीफाइंग मार्क्स 45 व 40 जनवरी के शासनादेश का बचव रद कर दिया। हालांकि डिवीजन बेंच करते हुए तर्क दिया गया कि अच्छे एवं योग्य शिक्षकों की नियुक्ति के प्रतिशत तय किया गया था, जिसमें वे भाग ले चुके थे। इस बार उनके लिए कट ऑफ बढ़ाया है, जो कि पूरी लिये सहायक शिक्षक पद पर भर्ती तरह विधि अनुकूल है। दूसरी के अंतरिम आदेश से चयन प्रकिया लगभग पूरी हो चुकी है केवल अतिम परिणाम घोषित करने पर ही ओर, होने का आखिरी मौका था लिहाजा रोक लगी थी।
सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2019 के 69 हजार पदों पर भर्ती मामले में राज्य सरकार को बड़ी राहत देते हुए, हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने एकल पीठ के उस निर्णय को खारिज कर दिया है जिसमें क्वालिफाइंग मार्क्स को घटा कर 40 व 45% कर दिया गया था। कोर्ट ने 3 माह में भर्ती प्रक्रिया पूरी करने को कहा है। हालांकि शाम तक निर्णय की प्रति कोर्ट के वेबसाइट पर अपलोड नहीं हुई थी।
शिक्षक भर्ती मानकों पर हाईकोर्ट की मुहर, कोर्ट ने 3 माह में भर्ती प्रक्रिया पूरी करने को कहा
Reviewed by प्राइमरी का मास्टर 2
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12:15 PM
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