हाईकोर्ट ने कहा : दूसरे जिले में कार्यरत शिक्षकों को भी शामिल करें 69000 भर्ती काउंसलिंग में, नियुक्ति पत्र मामले के अंतिम निर्णय पर

हाईकोर्ट ने कहा :  दूसरे जिले में कार्यरत शिक्षकों को भी शामिल करें 69000 भर्ती काउंसलिंग में, नियुक्ति पत्र मामले के अंतिम निर्णय पर

पहले से पढ़ा रहे अध्यापकों को एनओसी अनिवार्य नहीं

हाईकोर्ट ने कहा- ऐसा कोई प्रावधान नहीं जिससे शिक्षकों को रोका जा सके

उनका चयन परिणाम भी घोषित किया जाए लेकिन नियुक्ति पत्र जारी न किया जाए


प्रयागराज | 19 Jun 2020


इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 69 हजार सहायक अध्यापकों की भर्ती में किसी जिले में इसी पद पर पहले कार्यरत शिक्षकों को भी काउंसलिंग में शामिल करने का निर्देश दिया है जो पहले से किसी जिले में इसी पद पर कार्यरत हैं। कोर्ट ने कहा कि उनका चयन परिणाम भी घोषित किया जाए लेकिन नियुक्ति पत्र जारी न किया जाए। नियुक्ति पत्र जारी किया गया तो वह इस याचिका के अंतिम निर्णय पर निर्भर करेगा। यह आदेश न्यायमूर्ति अंजनी कुमार मिश्र ने अनिल मिश्र व 61 अन्य की याचिकाओं पर अधिवक्ता अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी को सुनकर दिया है। कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार और बेसिक शिक्षा परिषद से चार सप्ताह में जवाब भी मांगा है।


याचिका के अनुसार याची पहले से सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत हैं। उन्होंने 69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती में अन्य जिलों से काउंसलिंग के लिए आवेदन किया है लेकिन उन्हें इसकी अनुमति नहीं दी जा रही है। अधिवक्ता ने बेसिक शिक्षा परिषद से जारी सकुर्लर का हवाला देकर कहा गया है कि इसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिससे किसी सहायक अध्यापक को किसी भी लोक पद के लिए आवेदन करने से रोका जा सके। ऐसा करना उसके मूल अधिकार का हनन होगा। कोर्ट ने सरकार और बोर्ड से जवाब मांगा था मगर उनकी ओर से ऐसा कोई प्रावधान नहीं बताया जा सका जिससे किसी सहायक अध्यापक को दूसरे जिले से उसी पद के लिए आवेदन करने से रोका जा सके। 
हाईकोर्ट ने कहा : दूसरे जिले में कार्यरत शिक्षकों को भी शामिल करें 69000 भर्ती काउंसलिंग में, नियुक्ति पत्र मामले के अंतिम निर्णय पर Reviewed by प्राइमरी का मास्टर 2 on 6:58 AM Rating: 5

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