प्राथमिक शिक्षक भर्ती मामले में हाईकोर्ट का आदेश, सचिव बेसिक शिक्षा परिषद आदेश का पालन करें या हाजिर हों
प्राथमिक शिक्षक भर्ती मामले में हाईकोर्ट का आदेश, सचिव बेसिक शिक्षा परिषद आदेश का पालन करें या हाजिर हों
प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में सफल घोषित होने वाली अभ्यर्थी को काउंसिलिंग में न बुलाने पर कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट के आदेश के बावजूद बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के आदेश का पालन न करने पर फटकार लगायी है। 14 सितंबर तक आदेश पालन करने का अंतिम अवसर दिया है। कोर्ट ने कहा कि यदि आदेश का पालन नहीं किया गया तो परिषद सचिव 15 सितंबर को कोर्ट में हाजिर हों।
यह आदेश न्यायमूíत पंकज भाटिया ने नेहा परवीन की याचिका पर दिया है। कोर्ट ने 30 जुलाई 2020 के आदेश से याची को काउंसिलिंग के लिए बुलाने का निर्देश दिया था। इससे पहले कोर्ट के आदेश पर याची को एक अंक दिया गया था। वह एक अंक मिलने के कारण सहायक अध्यापक की नियुक्ति के योग्य हो गयी थी। लेकिन, बोर्ड याची को काउंसिलिंग के लिए नहीं बुलाया और न ही जवाबी हलफनामा दाखिल किया। इसे कोर्ट ने गंभीरता से लिया है।
प्राथमिक शिक्षक भर्ती मामले में हाईकोर्ट का आदेश, सचिव बेसिक शिक्षा परिषद आदेश का पालन करें या हाजिर हों
Reviewed by प्राइमरी का मास्टर 2
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6:59 AM
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