अंतर्जनपदीय स्थानांतरण हेतु नवीन प्राप्त एवं पूर्व में प्राप्त आवेदन पत्रों के सत्यापन के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी
सेवा अवधि पूरी नहीं करने वाले शिक्षकों के आवेदन निरस्त, 30 दिसंबर को आएगी स्थानांतरण की सूची
परिषदीय विद्यालयों शिक्षकों के अंतर्जनपदीय स्थानांतरण के लिए पुरुष शिक्षकों के लिए पांच बर्ष महिला शिक्षिकाओं के लिए दो बर्ष की सेवा अनिवार्य किए जाने के बाद अह्हता पूरी नहीं करने बालों के आवेदन निरस्त करने का फैसला किया गया है।
बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से बदला नियम लागू होने के बाद पांच वर्ष की अवधि पूरी नहीं करने वाले पुरुष शिक्षकों के आवेदन निरस्त कर दिए गए जबकि एक वर्ष पूर्व आवेदन होने और स्थानांतरण के तिथि की गणना 17 दिसंबर 2020 से करने के चलते अधिकांश महिला शिक्षिकाएं दो वर्ष की सेवा की अवधि पूरी कर ले रही हैं। ऐसे में महिला शिक्षिकाओं के आवेदन मान्य हो गए।
सचिव ब्रेसिक शिक्षा परिषद प्रताप सिंह बघेल की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि बीएसए सेवा की अवधि पूरी नहीं करने वाले शिक्षकों आवेदन निरस्त कर दें। इस बीच सचिव के आदेश के बाद जिलों में 23 दिसंबर से ही अंतर्जनपदीय स्थानांतण के लिए काउंसलिंग शुरू हो गई है। काउंसलिंग पूरी होने के बाद 30 दिसंबर को स्थानांतरण की सूची जारी की जाएगी।
अंतर्जनपदीय स्थानांतरण हेतु नवीन प्राप्त एवं पूर्व में प्राप्त आवेदनपत्रों के सत्यापन के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी।
अंतर्जनपदीय स्थानांतरण हेतु नवीन प्राप्त एवं पूर्व में प्राप्त आवेदन पत्रों के सत्यापन के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी
Reviewed by Brijesh Shrivastava
on
5:34 PM
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