परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्त बीएड डिग्री योग्यताधारी अभ्यर्थियों को ब्रिज कोर्स पूर्ण करने हेतु शिक्षा निदेशक ( बेसिक ) का आदेश जारी

तय समय में ब्रिज कोर्स न करने वाले यूपी के 33 हजार शिक्षकों की नियुक्ति होगी अमान्य,  25 दिसंबर तक रजिस्ट्रेशन का मौका, बीएड योग्यता वाले शिक्षकों को छह महीने के ब्रिज कोर्स के आदेश जारी

लखनऊ। सुप्रीम कोर्ट द्वारा पूर्व में जारी आदेश के क्रम में प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में तैनात बीएड योग्यता धारी शिक्षकों को छह महीने का ब्रिज कोर्स कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इससे लगभग 33 हजार शिक्षकों को बड़ी राहत मिलेगी। पूर्व में परिषदीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 5 के लिए बीएड योग्यता को अमान्य कर दिया गया है। इसी सिंह बनाम नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन व अन्य में 8 अप्रैल 2024 को आदेश जारी किया था। इसमें वर्तमान में तैनात शिक्षकों को छह महीने के ब्रिज कोर्स कराने का आदेश दिया था।

 इसी क्रम में बेसिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल बीएड योग्यता धारी शिक्षकों को ने सभी बीएसए को निर्देश जारी करके यह कोर्स कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि बीएड योग्यता धारी शिक्षकों को राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआईओएस) द्वारा छह महीने का ब्रिज कोर्स ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग विधि से कराया जा रहा है। इसके लिए रजिस्ट्रेशन 25 दिसंबर तक किए जाएंगे। उन्होंने सभी बीएड योग्यता धारी शिक्षकों के इस कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन कराने के निर्देश दिए हैं। 

साथ ही यह भी बताया है कि इस ब्रिज कोर्स को निर्धारित समय पर न पूरा करने वाले बीएड योग्यता धारी शिक्षकों की नियुक्ति को अमान्य कर दिया जाएगा। इसके लिए वे खुद जिम्मेदार होंगे। विभाग के अनुसार प्रदेश में लगभग 33 हजार शिक्षक इस निर्णय से प्रभावित हैं। वहीं शिक्षकों ने कहा कि कोर्स के लिए शुल्क लगभग 25 हजार रुपए है। यह शुल्क विभाग देगा या नहीं, इसे लेकर स्पष्ट निर्देश नहीं है। जबकि पूर्व में यह शुल्क विभाग देता था। 


प्रयागराज, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग के निदेशक प्रताप सिंह बघेल ने राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआईओएस) द्वारा संचालित छह माह के ब्रिज कोर्स को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। निर्देशों के अनुसार, यदि कोई शिक्षक ब्रिज कोर्स में प्रतिभाग नहीं करता है या निर्धारित समय-सीमा के भीतर कोर्स पूरा करने में असफल रहता है, तो उसकी नियुक्ति को अमान्य माना जाएगा। इसके लिए संबंधित शिक्षक स्वयं जिम्मेदार होगा।

ब्रिज कोर्स के लिए 25 हजार रुपये शुल्क तय किया गया है। 69 हजार शिक्षक भर्ती में लगभग 30 हजार बीएड डिग्रीधारक शिक्षक हैं, जिन्हें यह ब्रिज कोर्स अनिवार्य रूप से करना होगा। एनआईओएस की ओर से ब्रिज कोर्स में पंजीकरण की अंतिम तिथि 25 दिसंबर निर्धारित की गई है। शिक्षक अपना पंजीकरण http://bridge.nios.ac.in वेबसाइट पर कर सकते हैं।

पंजीकरण से संबंधित किसी भी तकनीकी समस्या के समाधान के लिए शिक्षक bridgesupport@nios.ac.in पर ई-मेल कर सकते हैं। निदेशक ने सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे संबंधित शिक्षकों का पंजीकरण समय रहते सुनिश्चित कराएं।


ब्रिज कोर्स आवेदन ऑनलाइन करते समय लगने वाले डाक्यूमेंट्स
1- फोटो
2- हस्ताक्षर 
3- बीएड मार्कशीट अथवा डिग्री 
4- नियुक्ति पत्र 
5- सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म 



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परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्त बीएड डिग्री योग्यताधारी अभ्यर्थियों को ब्रिज कोर्स पूर्ण करने हेतु शिक्षा निदेशक ( बेसिक ) का आदेश जारी


परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्त बीएड डिग्री योग्यताधारी अभ्यर्थियों को ब्रिज कोर्स पूर्ण करने हेतु शिक्षा निदेशक ( बेसिक ) का आदेश जारी Reviewed by sankalp gupta on 5:59 AM Rating: 5

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