नियमावली को दरकिनार कर विज्ञान-गणित शिक्षकों की नियुक्तियां,  सुप्रीमकोर्ट के निर्णय के बाद अवशेष पदों पर नियुक्ति के लिए मची होड़

इलाहाबाद : बेसिक शिक्षा परिषद के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विज्ञान-गणित शिक्षकों की नियुक्तियां नियमावली को दरकिनार हो रही हैं। जिन अभ्यर्थियों का नियुक्ति पत्र पिछले साल ही अवैध हो चुका है, उनको नए सिरे से नियुक्तियां बांटी जा रही हैं। परिषद यह कार्रवाई न्यायालय के निर्देश पर कर रहा है, साथी अभ्यर्थी ही अंगुली उठा रहे हैं।


परिषद के उच्च प्राथमिक स्कूलों में सीधी भर्ती के तहत 29334 पदों के लिए पिछले वर्षो में नियुक्तियां हुई थी। सातवीं काउंसिल 21 सितंबर 2015 को कराई गई उस समय इन पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बेसिक शिक्षा अधिकारियों ने बांटे थे। उनमें से तमाम अभ्यर्थियों ने नियुक्ति पत्र लेने के बाद भी ज्वाइन नहीं किया, बल्कि वह प्राथमिक स्कूलों में नियुक्त हो गए। इसकी वजह यह थी कि हाईकोर्ट में इस भर्ती की नियमावली को चुनौती दी गई थी, अभ्यर्थी मान रहे कि कहीं उनकी नियुक्ति न फंस जाए। शीर्ष कोर्ट ने सभी नियुक्तियों को सही करार दिया है। इसके बाद से सीधी भर्ती के अवशेष पदों पर नियुक्ति पाने की होड़ मची है।


परिषद ने 30 दिसंबर 2016 को नियुक्ति पत्र पाने वाले अभ्यर्थियों को ज्वाइन करने का मौका दिया था। 10 जनवरी तक अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण करना था, लेकिन उसी बीच विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने से यह प्रक्रिया रोक दी गई थी।


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