कस्तूरबा गांधी विद्यालय के अंशकालिक शिक्षकों के वेतन घटाने पर रोक
इलाहाबाद (ब्यूरो)। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में तैनात अंशकालिक शिक्षकों का वेतन घटाए जाने के आदेश पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई की अगली तिथि तक रोक लगा दी है। सरकार को एक माह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति अभिनव उपाध्याय ने एसके तिवारी, वीके पांडेय एवं अन्य की याचिका पर दिया।
याचिका के मुताबिक कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में पूर्णकालिक व अंशकालिक शिक्षकों की कार्य दशाएं व अवधि एकसमान है। इसके बावजूद भारत सरकार ने 24 मार्च 2014 को राज्य सरकारों को अंशकालिक शिक्षकों का मानदेय मानदेय 7200 से घटाकर पांच हजार रुपये करने का आदेश दिया। याचिकाकर्ताओं के वकील ए. खरे व एसके राय ने कहा कि केवल आवासीय आधार पर याचीगण को पूर्व में दिए गए मानदेय को घटाया नहीं जा सकता। इस पर कोर्ट ने सरकार को एक माह के भीतर जवाब दाखिल करने व सुनवाई की अगली तिथि तक अंशकालिक शिक्षकों को वही मानदेय देने का आदेश दिया है, जो 24 मार्च 2014 को केंद्र सरकार की तरफ से जारी आदेश से पहले दिया जा रहा था।
याचिका के मुताबिक कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में पूर्णकालिक व अंशकालिक शिक्षकों की कार्य दशाएं व अवधि एकसमान है। इसके बावजूद भारत सरकार ने 24 मार्च 2014 को राज्य सरकारों को अंशकालिक शिक्षकों का मानदेय मानदेय 7200 से घटाकर पांच हजार रुपये करने का आदेश दिया। याचिकाकर्ताओं के वकील ए. खरे व एसके राय ने कहा कि केवल आवासीय आधार पर याचीगण को पूर्व में दिए गए मानदेय को घटाया नहीं जा सकता। इस पर कोर्ट ने सरकार को एक माह के भीतर जवाब दाखिल करने व सुनवाई की अगली तिथि तक अंशकालिक शिक्षकों को वही मानदेय देने का आदेश दिया है, जो 24 मार्च 2014 को केंद्र सरकार की तरफ से जारी आदेश से पहले दिया जा रहा था।
खबर साभार : अमर उजाला
कस्तूरबा गांधी विद्यालय के अंशकालिक शिक्षकों के वेतन घटाने पर रोक
Reviewed by प्रवीण त्रिवेदी
on
5:37 AM
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