मास्टर डाटा तैयार करने का निर्देश, बीटीसी कोर्स का सत्र लेट होने से छात्रों की छात्रवृत्ति का आवेदन करने में हो रही परेशानी को दूर करने का दिया आदेश
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बीटीसी कोर्स का सत्र लेट होने से 2015-16 के छात्रों की छात्रवृत्ति का आवेदन करने में हो रही परेशानी को दूर करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने बेसिक शिक्षा सचिव को मास्टर डाटा बेस तैयार करने का निर्देश दिया है, ताकि छात्र अपनी छात्रवृत्ति की अर्जी ऑनलाइन भर सकें।
यह आदेश न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्र ने बख्शी टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जुनैदपट्टी फूलपुर इलाहाबाद के अध्यक्ष अनीस अहमद की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है। याची का संस्थान अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान है, जिसे एनसीटीई से मान्यता मिली है। राज्य सरकार ने इस साल 23 जून को संबद्धता प्रदान की।
सत्र लेट होने के कारण 2015-16 सत्र के बच्चों का प्रवेश सितंबर 2016 में पूरा हुआ। वहीं स्कॉलरशिप भरने का वेबसाइट पर प्रोफार्मा सत्र 2016-17 का है। जिसके चलते 2015-16 के छात्र स्कॉलरशिप फार्म ऑनलाइन नहीं भर पा रहे हैं।
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